'पाकिस्तान के जासूस हैं भाजपा-RSS..', दिग्विजय सिंह को राहत देने से हाई कोर्ट का इंकार, कहा- केस तो चलेगा
'पाकिस्तान के जासूस हैं भाजपा-RSS..', दिग्विजय सिंह को राहत देने से हाई कोर्ट का इंकार, कहा- केस तो चलेगा
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भोपाल: राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (RSS) और भाजपा को पाकिस्तान का जासूस बताने के मामले में मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और दिग्गज कांग्रेसी नेता दिग्विजय सिंह बुरे फंसते नज़र आ रहे हैं। लोअर कोर्ट और स्पेशल कोर्ट के फैसलों के खिलाफ वो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय पहुंच गए थे, हालाँकि दिग्विजय सिंह को वहां से भी राहत नहीं मिली। हाईकोर्ट ने कहा कि आप पर मुकदमा तो चलेगा ही।

दरअसल, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने 31 अगस्त 2019 में एक बयान में कहा था कि संघ और भाजपा पाकिस्तान के जासूस हैं। वकील अवधेश सिंह ने ग्वालियर के JMIC (जूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास) की अदालत में याचिका दाखिल करते हुए दिग्विजय सिंह के खिलाफ मानहानि की धारा 499 और 500 के तहत मुकदमा चलाने की मांग की थी। वकील का कहना था कि वो संघ के सदस्य हैं और भाजपा से भी जुड़े हुए हैं। दिग्विजय सिंह के बयान से उन्हें व्यक्तिगत रूप से धक्का लगा है। इसलिए न्याय के लिए वो अदालत के सामने आकर अपनी गुहार लगा रहे है। उसकी दरख्वास्त को सुना जाना चाहिए।

20 जून 2022 को जूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ने दिग्विजय के खिलाफ शिकायत दर्ज करने का आदेश दे दिया था। जबकि इसी साल 22 नवंबर को MP/MLA कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने भी शिकायत का संज्ञान लिया। वहीं, दिग्विजय सिंह ने उच्च न्यायालय में दाखिल याचिका में कहा कि उन्हें राहत दी जाए। दिग्विजय सिंह की दलील थी कि वकील अवधेश सिंह को उनके खिलाफ केस दाखिल करने का कोई हक नहीं है। वो पीड़ित पक्ष नहीं है। यदि किसी को उनके बयान से समस्या हो सकती है, तो वो भाजपा है। इसलिए भाजपा के अध्यक्ष या सचिव को उनके खिलाफ मुकदमा दायर करना चाहिए। 

लेकिन, उच्च न्यायालय ने दिग्विजय सिंह की याचिका ठुकराते हुए कहा कि अवधेश सिंह भाजपा के सदस्य हैं। वो चाहे तो केस कर सकते हैं। दिग्विजय सिंह का ये भी कहना था कि मजिस्ट्रेट को पहले सीआरपीसी की धारा 202 के तहत शिकायत की जांच कर लेना चाहिए थी, मगर ऐसा नहीं किया गया। कोर्ट ने वकील की शिकायत पर एक्शन ले लिया। जबकि वो अदालत के अधिकार क्षेत्र में रहते भी नहीं हैं।

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