बिहार पंचायत चुनाव: संपत्ति की गलत जानकारी देने पर उम्मीदवार के खिलाफ होगी सख्त कार्यवाही
बिहार पंचायत चुनाव: संपत्ति की गलत जानकारी देने पर उम्मीदवार के खिलाफ होगी सख्त कार्यवाही
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पटना: बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां अब आखिरी रूप में आ गई हैं। इसी मध्य प्रत्याशियों के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। चुनाव में संपत्ति का गलत ब्योरा देने वालों प्रत्याशियों पर कार्रवाई की जाएगी। जो लोग अपने शपथ पत्र में सपंत्ति के बारे में गलत जानकारी देंगे, उनके विरुद्ध सरकार लोक प्रहरी के जरिए कार्रवाई करेगी। 

वही पंचायत राज मंत्री सम्राट चौधरी ने चुनाव की तैयारी को लेकर चर्चा करते हुए बताया कि सरकार चुनाव को लेकर पूर्ण रूप से तैयार हैं। पहले हम क्षेत्रों में चुनाव कराएंगे, जहां इस वक़्त बाढ़ का असर कम हैं। जैसे-जैसे बाढ़ प्रभावित इलाकों में पानी कम होगा, वहां भी चुनाव कराएं जाएंगे। इस बार सरकार की दृष्टि भ्रष्टाचार करने वाले प्रत्याशियों पर होगा। इस बार जो भी प्रत्याशी नामांकन का पर्चा भरेगा, उसे अपनी संपत्ति का ऐलान करना होगा। यदि इस के चलते कोई भी अपनी गलत संपत्ति की जानकारी देता हैं, तो उसके विरुद्ध सरकार नियम 18 (5) के तहत कार्रवाई करेगी। ऐसे पंचायत प्रतिनिधियों की बर्खास्तगी भी होगी।

टीकाकरण है आवश्यक:- चुनाव के समय टीकाकरण को लेकर चर्चा करते हुए पंचायत राज मंत्री ने कहा कि टीकाकरण भी सरकार की प्राथमिकताओं हैं। चुनावी मैदान में उतरने वाले व्यक्ति कोरोना टीका अवश्य लगवा ले। जो लोग ऐसा नहीं करेंगे, वो दोषी होंगे।

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