लॉकडाउन की खबरों के बीच नीतीश सरकार ने लिया बड़ा फैसला, ये जगहें तत्काल प्रभाव से रहेगी बंद
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पटना: बिहार में कोरोना का वायरस विशाल रूप लेता जा रहा है। अब तक पांच हजार से अधिक सक्रीय मामले सामने आ चुके हैं, वहीं बृहस्पतिवार को एम्स में दो रोगियों की मौत भी हो गई। संक्रमण के बढ़ते कहर के बीच नीतीश सरकार ने नाइट कर्फ्यू सहित कई दिशा-निर्देश जारी किए, जो बृहस्पतिवार से लागू हो गए। अब दुकानें रात 8 बजे तक ही खुल रही हैं। इस बीच बृहस्पतिवार को ही बिहार सरकार ने दिशा-निर्देशों में परिवर्तन करते हुए स्कूल-कॉलेज तथा शिक्षण संस्थानों को लेकर मत्वपूर्ण निर्णय लिया। जानिए नए दिशा-निर्देशों के अनुसार क्या खुलेगा-क्या रहेगा बंद।

बिहार में कोरोना संकट के बीच सरकार ने दिशा-निर्देशों में परिवर्तन करते हुए स्कूल-कॉलेज, हॉस्टल, कोचिंग संस्थान को बंद करने की घोषणा कर दी। राज्य में सभी स्कूल-कॉलेज, कोचिंग, शिक्षण-प्रशिक्षण संस्थान, उनके हॉस्टल को तत्काल प्रभाव से 21 जनवरी तक के लिए बंद कर दिया गया है। पहले सिर्फ 8वीं कक्षा के ही विद्यालयों को बंद किया गया था। हालांकि, सरकार ने इन सभी विद्यालय, कॉलेज, कोचिंग सेंटर के दफ्तर को 50 फीसदी कर्मचारियों के साथ खोलने की मंजूरी दी गई है। ऑनलाइन शिक्षण कार्य कराया जा सकता है। मतलब अब बिहार में 12वीं तक के बच्चों की क्लास ऑनलाइन तरीके से ही चलेगी। इसके साथ-साथ केंद्र तथा राज्य सरकार की तरफ से ली जाने वाली परीक्षाएं भी आयोजित हो सकेंगी। स्कूल बोर्डों की परीक्षाएं भी ली जा सकेंगी। गृह विभाग की खास शाखा ने बृहस्पतिवार देर शाम यह आदेश जारी किया है।

वही इससे पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई आपदा प्रबंधन समूह की मीटिंग में कई फैसले लिए गए। नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, राज्य में दुकानें अब रात 8 बजे तक ही खुल सकेंगी। रात 10 बजे से प्रातः 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। शादी कार्यक्रम में 50 व्यक्तियों के सम्मिलित होने की अनुमति होगी। नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, अंतिम संस्कार में 20 लोग ही सम्मिलित हो सकेंगे। सार्वजनिक समारोहों में 50 लोग सम्मिलित हो सकते हैं। ये दिशा-निर्देश 21 जनवरी तक के लिए हैं। सरकारी एवं निजी दफ्तर में 50 फीसदी मौजूदगी के साथ ही कामकाज होगा। बाहरी लोगों को सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाओं में प्रवेश निषेध रहेगा। रेस्टोरेंट तथा ढाबे में क्षमता से 50 फीसदी व्यक्तियों को ही बैठाने का आदेश होगा। शॉपिंग मॉल, स्विमिंग पूल, जिम, सिनेमा हॉल बंद रहेंगे। 21 जनवरी तक धार्मिक स्थल भी बंद रहेंगे। मंदिरों में केवल पुजारी ही पूजा कर सकेंगे।

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