ज्ञानवापी मामले में हिन्दू पक्ष के हाथ बड़ी कामयाबी...मिला पूजा अर्चना करने का अधिकार
ज्ञानवापी मामले में हिन्दू पक्ष के हाथ बड़ी कामयाबी...मिला पूजा अर्चना करने का अधिकार
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वाराणसी की जिला कोर्ट ने हिंदू पक्ष के हक में अपना फैसला सुना दिया है. ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में हिंदू पक्ष को पूजा करने का अधिकार दे डाला है. कोर्ट ने जिला प्रशासन को बैरिकेडिंग में 7 दिन के अंदर व्यवस्था कराने का निर्देश दे दिया है. ये तहखाना मस्जिद के नीचे है. अब यहां नियमित पूजा अर्चना की जाएगी. काशी विश्वनाथ ट्रस्ट बोर्ड की तरफ से पूजा अर्चना करवाई जाएगी. हिंदू पक्ष ने इसे बड़ी जीत कहा है और 30 साल बाद न्याय मिलने का दावा किया है. नवंबर 1993 तक यहां पूजा-पाठ किया जाता था.

खबरों का कहना है कि वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यास तहखाना में पूजा पाठ करने के अधिकार देने की मांग वाली शैलेंद्र कुमार पाठक की याचिका पर कल सुनवाई के उपरांत जिला जज ने आदेश सुरक्षित भी कर लिया गया था. जिसपर आज निर्णय आया है.

इस मामले में हिंदू पक्ष का दावा है कि नवंबर 1993 से पूर्व व्यास तहखाने में पूजा-पाठ को उस समय की प्रदेश सरकार ने रुकवा दिया था. जिसको शुरू करने का पुनः अधिकार दिया जाए. वहीं, वही मुस्लिम पक्ष ने प्लेसेस ऑफ वरशिप एक्ट का हवाला देते हुए याचिका को खारिज करने की अपील भी की गई थी. लेकिन कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज करते हुए हिंदू पक्ष को ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में हिंदू पक्ष को पूजा करने का अधिकार दे डाला है.

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