दिल्ली हाई कोर्ट से राकेश अस्थाना को बड़ी राहत, बने रहेंगे दिल्ली के पुलिस कमिश्नर
दिल्ली हाई कोर्ट से राकेश अस्थाना को बड़ी राहत, बने रहेंगे दिल्ली के पुलिस कमिश्नर
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नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायलय ने राकेश अस्थाना (Rakesh Asthana) की दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्ति को क्लीन चिट दे दी है. राकेश अस्थाना की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका दिल्ली उच्च न्यायालय ने ठुकरा दिया है. हाईकोर्ट के फैसले से केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस और कमिश्नर राकेश अस्थाना को राहत मिली है. क्योंकि अब राकेश अस्थाना दिल्ली पुलिस आयुक्त के पद पर बने रहेंगे.

दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ के सामने सुनवाई के दौरान राकेश अस्थाना के लिए पेश पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा था कि ये जनहित याचिका वास्तविक रूप से जनहित याचिका नहीं है. याचिकाकर्ता एक प्रॉक्सी है और इस जनहित याचिका के पीछे कोई दूसरा है. मुकुल रोहतगी ने अपनी दलील में कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने जनहित याचिका दाखिल करने के लिए स्पष्ट रूप से दिशा-निर्देश तय किए हैं और मामले में इन शर्तों को पूरा नहीं किया गया है. शीर्ष अदालत ने विशेष रूप से उन मामलों में इनकी जरूरत जताई थी, जहां जनहित याचिका से कुछ 'सार्वजनिक नुकसान' हो सकता है.

रोहतगी ने आगे कहा कि इस अधिकारी को नियुक्त करने में लोगों को कहां नुकसान है?  इस याचिका के पीछे निहित स्वार्थ हैं. याचिका को असाधारण जुर्माने के साथ खारिज किया जाए. उन्होंने कहा कि प्रशांत भूषण की तरफ से इस मामले में व्यक्तिगत प्रतिशोध लिया जा रहा है. रोहतगी ने कहा कि इस मामले में प्रकाश सिंह के फैसले को लागू नहीं किया जा सकता क्योंकि प्रकाश सिंह राज्यों के DGP की नियुक्तियों से संबंधित है और दिल्ली एक पूर्ण राज्य नहीं है.

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