आजम खान परिवार को कोर्ट से बड़ा झटका, फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में सुनाई 7 साल जेल की सजा
आजम खान परिवार को कोर्ट से बड़ा झटका, फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में सुनाई 7 साल जेल की सजा
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लखनऊ: समाजवादी पार्टी नेता अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में आजम खान परिवार को अदालत से बड़ा झटका लगा है। रामपुर अदालत ने अब्दुल्ला, पिता आजम खान एवं मां तजीन फातिमा को 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में दोषी करार देते हुए 7 साल की सजा सुना दी है। अदालत के आदेश पर पुलिस ने दोषी करार देते ही तीनों को गिरफ्त में ले लिया था। अब सजा सुना दी गई है तथा तीनों सीधे अदालत से जेल जाएंगे। भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र को लेकर केस दायर किया था जिस पर फैसला आया है और मां, बाप और बेटे तीनों को दोषी पाया गया। अदालत का फैसला आने से पश्चात् पुलिस प्रशासन चौकन्ना है। रामपुर कचहरी में भारी आंकड़े में पुलिस की तैनाती कर दी गई है।

वही इससे पहले आजम खान के अधिवक्ता ने अर्जी लगाई थी कि केस सर्वोच्च न्यायालय में ट्रांसफर किया जाए। हालांकि ये अर्जी अदालत ने खारिज कर दी थी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान के बेटे एवं स्वार के पूर्व MLA अब्दुल्ला आजम के खिलाफ बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप है कि अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र हैं जिनका सुविधानुसार उपयोग किया गया। केस में अब्दुल्ला के पिता आजम खान और मां तजीन फातिमा को भी आरोपी बनाया गया था। केस की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही है। 

अब्दुल्ला आजम की तरफ से जिला अदालत में 16 अक्तूबर को रिवीजन दाखिल किया गया था। जनपद जज ने केस को एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया था। दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात् एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट के जज विनोद बर्नवाल ने अब्दुल्ला का रिवीजन खारिज कर दिया। MLA आकाश सक्सेना के अधिवक्ता संदीप सक्सेना ने बताया कि मंगलवार को सर्वोच्च न्यायालय में अब्दुल्ला की ट्रांसफर अप्लीकेशन खारिज हो चुकी है। अब यहां एमपी-एमएलए कोर्ट ने फैसला सुनाया है तथा आजम खान को बीवी और बेटे के साथ जेल भेज दिया है।

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