सिमी का प्रमुख सरगना व उसका साथी दोषी करार
सिमी का प्रमुख सरगना व उसका साथी दोषी करार
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भोपाल: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में जिला अदालत की और से कराई गई वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिये विशेष न्यायाधीश बीएस भदौरिया की कोर्ट ने सिमी के खतरनाक आतंकियों की सुनवाई हुई. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मध्यप्रदेश के खंडवा में सिमी आतंकियों की पुलिसकर्मियों से जबरदस्त मुठभेड़ हो गई थी व इस मुठभेड़ में पुलिस का एक सिपाही जिसका नाम सीताराम यादव है व एक वकील जिनका नाम विजय पाल व रविशंकर पारे की हत्या कर यह सिमी आतंकवादी वहां से भाग गए थे.

इसमें से पुलिस ने हत्या करने वाले सिमी सरगना अबू फैजल, मेहताब तथा तीन अन्य को आरोपी बनाया था. तथा इसके लिए अदालत ने आज अपनी सुनवाई के बाद सिमी के सरगना अबु फेजल व उसके एक साथी को दोषी करार दिया है, कोर्ट ने मेहताब को आर्म्स एक्ट में दोषी पाया है व अबु फेजल को धारा 302, 120 बी, 16-18 यूएपीए एक्ट और 25-27 आर्म्स एक्ट में दोषी पाया है. इन्हे शनिवार को सजा सुनाई जाएगी.  

 

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