बैंकों की तरफ से कुछ लिखे हुए, रंग लगे या धुलाई में फीके पड़े नोट लेने से मना नहीं किया जा सकता है। वहीं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हवाला देकर ऐसे नोट लेने से मनाही करने वाले बैंक अधिकारी या कर्मचारी को अब हर हाल में इन्हें स्वीकार करना पड़ेगा। अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ आरबीआई कार्रवाई करेगी। जी दरअसल 31 दिसंबर साल 2013 को रिजर्व बैंक ने अपनी स्वच्छ नोट नीति के तहत विज्ञप्ति जारी की थी और आम लोगों को नोट पर कुछ भी नहीं लिखने का आग्रह किया था। वहीं उसके बाद से कई बैंकों में ऐसे नोट लेना बंद कर दिया गया, जिन पर कुछ लिखा है, रंग लगा हुआ है या कपड़ों के साथ धुलने या और किसी कारण से नोट का मूल रंग फीका पड़ गया है।
यह सब होने के बाद नवंबर साल 2016 में नोटबंदी के बाद सोशल मीडिया पर भी तरह-तरह की हिदायतें आईं, और फिर फीके पड़े नोट बैंक ले जाने वाले कई लोगों को बैंकों ने वापस कर दिया। इस लिस्ट में खासकर नए 500 और 2000 रुपए के नोट रहे। इन नोटों को वापस नहीं लिए जाने पर लोगों की शिकायतें आरबीआई तक पहुंची और इस पर आरबीआई के महाप्रबंधक जीसी तालुकदार ने नियंत्रण प्रधानों और उनके क्षेत्राधिकार में आने वाली सभी बैंकों को पत्र जारी कर स्पष्ट किया कि 'ऐसे नोट स्वीकार करने हैं और उन्हें फिर चलन योग्य नहीं मानना है।' इसके अलावा तालुकदार ने ग्राहकों से ऐसे नोट स्वीकार करने से मना नहीं करने के निर्देश देने के साथ इस निर्देश की पालन में विफलता पर गंभीरता से लेकर संबंधितों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी है।
कौन से नोट नहीं बदले जाएंगे - RBI का कहना है कि अगर आपका नोट नकली नहीं है तो उसे जरूर बदला जा सकता है। वहीं पुराने, फटे और नोट आसानी से बदले जा सकते हैं, लेकिन जले हुए या बहुत बुरी टुकड़े हो चुके नोट को नहीं बदला जाएगा।
कैसे बदलें नोट? - बैंक में जाकर इन नोटों को बदला जा सकता है। जी दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नियमानुसार, हर बैंक को पुराने, फटे या मुड़े नोट स्वीकार करने होंगे बशर्ते वह नकली न हों। इसके चलते आप आसानी से अपने पास वाले बैंक ब्रांच में जाकर नोट बदलाव सकते हैं और इसके लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। इसी के साथ ही इसके लिए उस बैंक का ग्राहक होना भी जरूरी नहीं।
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