अब 31 मार्च तक बैंक खातों को आधार से जोड़ा जा सकेगा
अब 31 मार्च तक बैंक खातों को आधार से जोड़ा जा सकेगा
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नई दिल्ली : जिन लोगों ने अभी तक अपना आधार नंबर बैंक खातों से लिंक नहीं कराया है उनके लिए राहत की खबर यह है कि केंद्र सरकार ने बैंक खातों को आधार से लिंक करने की अंतिम तारीख बढ़ा दी है. अब 31 मार्च 2018 तक बैंक खातों को आधार से जोड़ा जा सकता है. इससे पहले सरकार ने 31 दिसंबर 2017 की अंतिम तिथि तय की थी.

उल्लेखनीय है कि आज गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में आधार पर अहम सुनवाई होगी.इसके पूर्व सरकार ने आधार लिंक करने की तारीख को आगे बढ़ाया है .पिछली सुनवाई में केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया था कि जिन लोगों के पास आधार नहीं है, सरकार उनके लिए अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2017 से बढ़ाकर 31 मार्च 2018 की जा रही है. लेकिन मोबाइल से आधार को जोडने की डेडलाइन 6 फरवरी 2018 है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के ही आदेश के तहत है, इसलिए इसे बढ़ाया नहीं जा सकता.

बता दें कि याचिकाकर्ता की ओर से श्याम दीवान ने कोर्ट से कहा था कि जिन लोगों के पास आधार हैं और वो इसे लिंक नहीं करना चाहते. सरकार उनके लिए डेडलाइन नहीं बढ़ा रही है. इसलिए अंतरिम रोक लगाने के लिए अगले हफ्ते सुनवाई की मांग की थी .जबकि सुनवाई में केंद्र की ओर से पेश अटार्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने कहा था कि डेटा प्रोटेक्शन कानून को लेकर बनाई गई कमेटी अपने सुझाव 6 हफ्ते में देगी.

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