तीन बार के विधायक विवेकानंद पाटिल की 152 करोड़ की संपत्ति जब्त !  67 फर्जी ऋण खातों से निकाले थे 560 करोड़
तीन बार के विधायक विवेकानंद पाटिल की 152 करोड़ की संपत्ति जब्त ! 67 फर्जी ऋण खातों से निकाले थे 560 करोड़
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मुंबई : प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने करनाला नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, पनवेल से संबंधित बैंक धोखाधड़ी मामले में महाराष्ट्र के तीन बार के विधायक विवेकानंद पाटिल और उनके रिश्तेदारों की 152 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति कुर्क की है। पाटिल शेतकारी कामगार पक्ष पार्टी से हैं और करनाला नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, पनवेल के पूर्व अध्यक्ष थे। ED ने 2019 में मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) द्वारा दर्ज एक FIR के आधार पर जांच शुरू की थी। यह मामला 2019-20 में रिजर्व बैंक के कहने पर हुए एक ऑडिट के बाद सामने आया, जब यह पता चला कि पाटिल कथित तौर पर 67 फर्जी ऋण खातों के माध्यम से अपने स्वामित्व/नियंत्रण वाली संस्थाओं, अर्थात् करनाला चैरिटेबल ट्रस्ट, करनाला स्पोर्ट्स अकादमी, करनाला महिला रेडीमेड गारमेंट्स कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और अन्य संस्थाओं के ऋण खातों में बैंक से धनराशि निकाल रहा था।

ED की आगे की जांच से पता चला कि 67 फर्जी ऋण खातों के संबंध में धोखाधड़ी की गई राशि लगभग 560 करोड़ रुपये थी। जांच एजेंसी ने दावा किया कि हेराफेरी को छिपाने के लिए उपलब्ध धनराशि को इन फर्जी खातों में भेजा गया और इन खातों से पाटिल द्वारा स्थापित/नियंत्रित संस्थाओं के कई बैंक खातों में भेजा गया। इन फंडों का उपयोग कर्नाला चैरिटेबल ट्रस्ट, कर्नाला स्पोर्ट्स अकादमी आदि द्वारा खेल परिसरों, कॉलेजों और स्कूलों जैसी संपत्तियों के निर्माण और अन्य व्यक्तिगत लाभ के लिए किया गया था, जिससे अपराध की आय का उपयोग किया गया और उसे बेदाग के रूप में पेश किया गया। 15 जून, 2021 को ED ने पाटिल को गिरफ्तार किया और वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। उनके और बैंक के खिलाफ 12 अगस्त, 2021 को मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध की शिकायत दर्ज की गई थी।

17 अगस्त, 2021 को एक अनंतिम कुर्की आदेश भी जारी किया गया था, जिसमें पाटिल, उनके परिवार के सदस्यों और उनकी संबंधित कंपनियों की 234 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को कुर्क किया गया था। अब तक 386 करोड़ रुपये की बुक वैल्यू वाली संपत्ति कुर्क की जा चुकी है। 

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