सोनिया गांधी के खिलाफ दायर याचिका हुई खारिज
सोनिया गांधी के खिलाफ दायर याचिका हुई खारिज
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लखनऊ : उच्चन्यायालय की लखनऊ बेंच ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के सांसद पद को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। दरअसल इस तरह की चुनौती देते हुए याचिका दायर की गई थी और सवाल किए गए थे कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी रायबरेली से सांसद किस तरह से निर्वाचित हुईं। इस मामले में न्यायालय ने कहा कि यह प्रकरण किसी मजबूत आधार पर नहीं है। गौरतलब है कि रायबरेली के रमेश सिंह ने याचिका दायर की थी। जिसमें कहा गया कि सोनिया गांधी तो इटली की नागरिक हैं वहीं उन्होंने भारत की नागरिकता भी हासिल की हुई है।

दूसरी ओर उन्होंने कहा कि चुनावों में जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी से उन्होंने अपील करवाई उनकी अपील का आधार धार्मिक था और लोगों को वोट डालने के लिए प्रेरित किया गया। हालांकि न्यायाधीश तरूण अग्रवाल ने विभिन्न दलीलों को सुनने के बाद याचिका को खारिज कर दिया। इस याचिका का विरोध कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी द्वारा किया गया था।

जिसमें कहा गया सोनिया गांधी ने इटली की नागरिकता त्याग दी थी और भारत की नागरिकता नियम के अनुसार प्राप्त की है। इस तरह की याचिका काफी दुर्भावनापूर्ण थी। उल्लेखनीय है कि पहले भी दो याचिकाएं इसी आधार पर दाखिल की गई थी। मगर इन याचिकाओं को भी खारिज किया जा चुका है। दूसरी ओर बरेली के निवासी रमेश द्वारा याचिका को लेकर कहा गया कि इमाम बुखारी को धार्मिक आधार पर वोट डालने की अपील करने के लिए नहीं कहा गया।

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