Jun 14 2016 04:06 AM
नई दिल्ली: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) जल्द ही अपने अंशदाताओं को पेंशन स्कीम के लिए इक्छुक योगदान करने की अनुमति दे सकता है. जिसके बाद संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद अधिक पेंशन का लाभ मिल सकेगा.
ईपीएफओ के केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त वीपी जॉय ने सोमवार को जानकारी देते हुए बताया की, "हम रिटायरमेंट के बाद और अधिक फायदों के लिए ईपीएस 95 में कर्मचारियों को योगदान करने की इजाजत देने के प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं. यह योगदान कर्मचारी खुद करेंगे."
गौरतलब है की वर्तमान समय में नियोक्ता कर्मचारी पेंशन स्कीम 1995 (ईपीएस-95) में 15,000 रुपये के मासिक मूल वेतन पर 8.33 फीसद का योगदान करता है.
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