CBI के बाद अब ED के रडार पर समीर वानखेड़े, दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग का केस
CBI के बाद अब ED के रडार पर समीर वानखेड़े, दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग का केस
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मुंबई: CBI के बाद अब ED ने मुंबई NCP के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज किया है। ED ने NCB के 3 अफसरों को भी पूछताछ के लिए बुलाया है। वानखेड़े एवं दो अन्य अफसरों के खिलाफ NCB की गई विजिलेंस जांच से पता चला कि उन्होंने कॉर्डेलिया क्रूज मामले में एक्टर शाहरुख खान से उनके बेटे आर्यन खान की रिहाई के लिए कथित तौर पर जबरन वसूली की मांग की थी। सूत्रों के अनुसार, शीघ्र ही समीर वानखेड़े के दो अन्य अफसरों, तत्कालीन अधीक्षक वीवी सिंह एवं खुफिया अफसर आशीष रंजन प्रसाद को ED द्वारा तलब किया जाएगा।

समीर वानखेड़े पर एक्टर शाहरुख खान से उनके बेटे आर्यन खान को अक्टूबर 2021 के ड्रग क्रूज ड्रग्स मामले में फंसने से बचाने के लिए ₹25 करोड़ की रिश्वत मांगने का आरोप है। इसके अतिरिक्त, उनके खिलाफ आय के ज्ञात स्रोतों से ज्यादा संपत्ति अर्जित करने का मामला भी चल रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में NCB के कुछ अफसरों को ED के समन के पश्चात् वानखेड़े ने इस हफ्ते की शुरुआत में बॉम्बे उच्च न्यायालय में अर्जी दायर की थी। उन्होंने अदालत्त से ED ईसीआईआर को रद्द करने और कोई दंडात्मक कार्रवाई न करने की गुहार लगाई है। इससे पहले CBI के मामले में भी उन्होंने इसी प्रकार के आवेदन दायर किए थे। उस मामले में समीर वानखेड़े को हाई कोर्ट द्वारा सुरक्षा प्रदान की गई है।

ED ने बीते वर्ष मई में दायर CBI की FIR के आधार पर कुछ दिन पहले ही भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) के अफसर रहे वानखेड़े के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। CBI पहले ही मामले में समीर वानखेड़े एवं अन्य आरोपी व्यक्तियों से पूछताछ कर चुकी है। पूर्व NCB अफसर ने अपने खिलाफ आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि CBI की कार्रवाई कुछ NCB अफसरों की तरफ से उनके खिलाफ बदले की भावना का परिणाम थी। आर्यन खान को मुंबई में कॉर्डेलिया क्रूज पर छापेमारी के एक दिन पश्चात् 3 अक्टूबर, 2021 को गिरफ्तार किया गया था।

NCB द्वारा गठित एक विशेष जांच दल (SIT) ने बीते वर्ष 27 मई को आर्यन खान को क्लीन चिट देते हुए कहा था कि वह किसी भी बड़े ड्रग-डीलिंग रैकेट का भाग नहीं थे, जैसा कि समीर वानखेड़े ने आरोप लगाया था। NCB की आंतरिक तहकीकात में पता चला कि एजेंसी के 'इंफॉर्मेशन नोट' में अंतिम वक़्त पर आर्यन खान एवं अरबाज मर्चेंट के नाम सम्मिलित किए गए थे। इसके अतिरिक्त, तहकीकात में पाया गया कि समीर वानखेड़े की टीम द्वारा फोन की जब्ती के दस्तावेजीकरण एवं बयानों की रिकॉर्डिंग जैसी प्रक्रियाएं ठीक से नहीं की गईं। NCB ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष दायर एक हलफनामे में कहा कि समीर वानखेड़े एक्टर शाहरुख खान के साथ अपनी चैट का इस्तेमाल अपनी ईमानदारी के सबूत के रूप में नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने इन चैट को 'गुप्त' रखा था।

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