पेंशन के लिए आधार अनिवार्य नहीं - जितेंद्र सिंह
पेंशन के लिए आधार अनिवार्य नहीं - जितेंद्र सिंह
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नई दिल्ली : केंद्र सरकार के कर्मचारियों को अपनी पेंशन लेने के लिए आधार कार्ड की अनिवार्यता नहीं रहेगी. यह जानकारी केंद्रीय कार्मिक राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने दी.उन्होंने खुलासा किया कि पेंशन के मामले में आधार एक अतिरिक्त सुविधा है जिसकी मदद से बैंक गए बिना तकनीकी उपयोग से जीवन प्रमाण पत्र जमा कराए जा सकते हैं.

आपको बता दें कि स्वैच्छिक एजेंसियों की स्थायी समिति की 30वीं बैठक में पेंशन से संबंधित यह राहतभरा निर्णय लिया गया .इस निर्णय से उन लाखों पेशनधारियों को सुकून मिलेगा जिन्हे कहा गया था कि बैंक खाते से आधार को जोड़े बिना कई पूर्व कर्मचारियों को पेंशन हासिल नहीं होगी.केंद्रीय मंत्री ने जितेंद्र सिंह ने स्पष्ट किया कि सरकारी कर्मचारियों को पेंशन लेने के लिए आधार को अनिवार्य नहीं किया गया है.

उल्लेखनीय है कि इस अवसर पर केंद्रीय कार्मिक मंत्री ने विभाग से जुड़ी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए शुरू की गई कल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी बताया. साथ ही यह भी कहा कि केंद्रीय पेंशनरों की न्यूनतम पेंशन 9000 रुपये कर दी गई है.इसी तरह ग्रेच्युटी की सीमा बढ़ाकर 20 लाख और प्रति माह मेडिकल भत्ता 1000 रुपये कर दिया है. स्मरण रहे कि केंद्रीय कर्मचारियों की संख्या 48.41 लाख हैं, जबकि पेंशनभोगियों की संख्या 61.17 लाख है. जिन्हें अब लाभ मिलेगा.

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