श्रमजीवि एक्सप्रेस धमाकाकांड के आरोपी को आज सुनाई जाएगी सजा
श्रमजीवि एक्सप्रेस धमाकाकांड के आरोपी को आज सुनाई जाएगी सजा
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जौनपुर : लखनऊ-वाराणसी रेल खंड के दायरे में श्रमजीवी एक्सप्रेस में बम धमाके को लेकर न्यायालय ने आरोपी बांग्लादेश के निवासी मो. आलमगीर उर्फ रोनी को दोषी करार दिया है। हालांकि अभी उसे सजा सुनाई जाना है। आरोपी को आज सजा सुनाई जा सकती है। तो उसके सहयोगी और इस मामले के दूसरे आरोपी ओबैदुर्रहमान को लेकर न्यायालय 2 अगस्त को सजा फैसला सुनाएगा।

दरअसल न्यायालय इस मामले की सुनवाई कर चुका है। न्यायालय ने आलमगीर उर्फ रोनी को दोषी बताया है। रोनी पर हत्या, हत्या के प्रयास, षडयंत्र, गंभीर चोट पहुंचाने, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और रेलवे अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण दर्ज करवा दिया गया है। इस तरह की वारदात 28 जुलाई 2005 में लखनऊ-वाराणसी रेल प्रखंड पर हरिहरपुर रेलवे क्राॅसिंग के समीप हुई थी।

इस दुर्घटना में 12 लोगों की मौत हुई थी। इस दुर्घटना में 60 लोग घायल हो गए थे। विस्फोट के बाद घटना की रिपोर्ट ट्रेन गार्ड जफर अली ने जीआरपी थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। दिल्ली की विशेष सेल ने अनीसुल को वर्ष 2006 में पकड़ लिया था। दरअसल पकड़े जाने के बाद अनीसुल और मुहीबुल मुस्तकीम से जानकारी मिली थी कि उन्होंने हूजी के कमांडर मोहम्मद रउफ से प्रशिक्षण लिया था। ये दोनों हूजी से जुड़े हुए थे। योजना के अनुसार हूजी हिलाल और रोनी को बम रखना था। याहिया श्रमजीवी विस्फोट में आरोपी था यह मुठभेड़ में मारा जा चुका है।

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