EPS के लिए 'आधार' हुआ  अनिवार्य
EPS के लिए 'आधार' हुआ अनिवार्य
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नई दिल्ली : यदि आप कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) के तहत लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए ही है.यदि आपने अभी तक आधार कार्ड नहीं बनवाया है या उसे ईपीएस से नहीं जोड़ा है तो आप कोई लाभ नहीं ले पाएंगे, क्योंकि श्रम और रोजगार मंत्रालय की ओर से 4 जनवरी 2017 को जारी की गई अधिसूचना के अनुसार कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस), 1995 के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए पेंशनरों और इसके मौजूदा सदस्यों के लिए आधारकार्ड प्रस्तुत करना अब अनिवार्य कर दिया गया है.

खास बात यह है कि इसका लाभ वो लोग भी ले पाएंगे जिन्होंने खुद को आधार कार्ड के लिए एनरोल्ड तो करा दिया है लेकिन उन्हें अभी आधार कार्ड मिला नहीं है, वो अपनी आधार आईडी दिखाकर भी ऐसा कर सकते हैं.लेकिन जिन सदस्य और पेंशनर ने अभी तक खुद को आधार नंबर के लिए एनरोल्ड नहीं कराया है, उन्हें 31 जनवरी 2017 से पहले अपने नजदीकी एनरोलमेंट सेंटर जाकर खुद को एनरोल्ड करवाना होगा.

उल्लेखनीय है कि अगर आपके नजदीक कोई एनरोलमेंट सेंटर नहीं है तो ईपीएफओ को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वो एनरोलमेंट सुविधा उपलब्ध करवाए. कोई भी सदस्य और व्यक्तिगत जिन्हें अभी तक आधार नंबर नहीं मिला है या वो जिन्हें खुद को एनरोल्ड करवाना है वो योजना का लाभ लेने के लिए मतदाता कार्ड,पेन कार्ड, पासपोर्ट,ड्राइविंग लाइसेंस आदि दस्तावेज पेश कर बनवा सकता है.

यदि है आधार तो फिर भुगतान की चिंता नहीं 

अंगूठा लगाओं और टर्मिनल में घुस जाओं

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