नाबालिग  पत्नी के साथ सेक्स करने पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला
नाबालिग पत्नी के साथ सेक्स करने पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला
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नई दिल्ली: अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस के दिन सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओ के हक़ में एक बहुत बड़ा फैसला लिया है, उन्होंने 15 से 18 की उम्र में बनी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाने के मामले को रेप करार दिया है. उन्होंने कहा कि शारीरिक संबध के लिए विवाह की उम्र कम नहीं की जा सकती है, साथ ही यह भी कहा कि अगर नाबालिग पत्नी एक वर्ष के भीतर इस बात की शिकायत करती है तो इसे रेप की श्रेणी में रखा जाएगा. उसके बाद कोर्ट ने दोबारा दोहराते हुए कहा कि. याद रखियेगा की शारीरिक संबंध बनाने के लिए उम्र को 18 वर्ष से कम नहीं किया जा सकता है.

कोर्ट ने आईपीसी की धारा 375 को अवैध करार दिया है. अपने फैसले में कोर्ट ने कहा कि नाबालिग पत्नी शादी के बाद अगर शारीरिक संबंध के खिलाफ एक वर्ष के भीतर शिकायत दर्ज कराती है तो इसे रेप माना जाएगा, साथ ही पुलिस को भी रेप का मामला दर्ज करना होगा. बता दे आईपीसी की धारा 375(2) के अनुसार 15 वर्ष से 18 वर्ष की उम्र की पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाए जाने को दुष्कर्म नहीं माना जाता है. लेकिन इससे बाल विवाह कानून पर नजर डालें तो इसके अनुसार लड़की के लिए विवाह की उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए, ऐसे में अगर इस कानून का उल्लंघन होता है, तो क्या 18 वर्ष से कम उम्र की पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाना रेप होगा या नहीं. इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने इसे रेप करार दिया है. 

फैसले के बाद कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा कि आईपीसी की धारा 375 को बतौर अपवाद बने रहने देना चाहिए, जोकि पति को संरक्षण देता है. केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश की है कि वह इस धारा को रद्द नहीं करे बल्कि संसद को इस मसल पर विचार करके फैसले देना करने की एक समय सीम को निश्चित कर दे, उसके बाद सरकार ने कोर्ट से कहा है कि बाल विवाह सामाजिक बुराई है लेकिन यह समाज की सच्चाई भी है, ऐसे में इसपर कानून बनाना संसद का काम है, लिहाजा कोर्ट इसमे दखन नहीं दे.
 

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