व्हाट्सऐप पर बैन लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इंकार
व्हाट्सऐप पर बैन लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इंकार
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नई दिल्ली : मैसेजिंग ऐप व्हाट्स ऐप पर बैन लगाने से संबंधित याचिका को आज सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने याचिका कर्ता को केंद्र के पास जाने की सलाह दी। सूचना के अधिकार एक्टिविस्ट सुधीर यादव ने यह याचिका दायर की है। यादव का कहना है कि व्हाट्स ऐप के अपडेटेड वर्जन में अप्रैल से इन्क्रिप्टेड लागू किया गया है, जिससे यूजर द्वारा किया गया चैट सुरक्षित रहता है। उसे कोई नहीं देख सकता। यहां तक कि सुरक्षा एजेंसियां भी इसे डिकोड नहीं कर सकती है।

याचिका में कहा गया है कि अगर खुद व्हाट्स ऐप भी चाहे तो वह भी इन संदेशों को उपलब्ध नहीं कर सकता। यादव का कहना है कि इससे अपराधियों और आतंकियों को लाभ हो सकता है। वो आसानी से संदेशों का आदान-प्रदान कर सकते है, लेकिन इससे देश की सुरक्षा में सेंधमारी आसान हो जाएगी। सुरक्षा एजेंसियां इन संदेशों को मानीटर नहीं कर पाएंगी। ऐसे में व्हाट्स ऐप पर बैन लगना चाहिए।

याचिका में व्हट्स ऐप के अलावा और भी एप का जिक्र किया गया है। याचिका में बताया गया है कि इन इन्क्रिप्टेड संदेशों को सुपर कंप्यूटर की मदद से भी इंटरसेप्ट नहीं किया जा सकता। ऐसे में आतंकी गतिविधियों के मामले में सुरक्षा एजेंसियों के हाथ बंध जाएंगे। इसलिए व्हाट्स ऐप, वाइबर, टेलीग्राम, हाइक और सिग्नल जैसे एप्स पर रोक लगाई जानी चाहिए।

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