JNU विवाद: तिहाड़ जेल से रिहा हुए कन्हैया
JNU विवाद: तिहाड़ जेल से रिहा हुए कन्हैया
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नई दिल्ली: राष्ट्रद्रोह के आरोप में जेल की सजा काट रहे जेएनयू के छात्र कन्हैया कुमार आज 21 दिन बाद शाम रिहा कर दिए गए। पटियाला हाउस कोर्ट ने कन्हैया की रिहाई को लेकर दिशा निर्देश जारी किये थे। कागजात पहुंचते ही कन्हैया को रिहा कर दिया गया।

बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायलय ने कन्हैया को 6 माह की सशर्त जमानत दी थी। इससे पहले कोर्ट ने कन्हैया के बेल बॉन्ड औप सियोरिटी को मंजूर कर लिया। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए चाणक्यपुरी में ही कोर्ट लगाई गई। सोमवार को हाइकोर्ट में सुनवाई पूरी की गई, जहां दिल्ली पुलिस ने कन्हैया की जमानत का विरोध किया।

उधर दिल्ली सरकार के वकील राहुल मेहरा ने इसका पुरजोर समर्थन किया। हाइ कोर्ट ने कन्हैया को निर्देश दिया है कि उसे इससे पहले 10 हजार रुपए का बेल बॉन्ड भरना होगा। इसके बाद ही उशे तिहाड़ जेल से रिहा किया जाएगा। जमानत मिलने पर खुशी जताते हुए कन्हैया के भाई मणिकांत ने कहा कि सच की जीत हुई है।

न्यायमूर्ति प्रतिभा रानी ने कन्हैया कुमार को किसी प्रकार की राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भाग लेने से मना करते हुए कहा कि जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष की हैसियत से वह परिसर में किसी भी तरह की राष्ट्र विरोधी गतिविधि पर काबू पाने के लिए अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए हर संभव प्रयास करेंगे।

यदि वे ऐसा नहीं करते हैं, तो उनकी जमानत निरस्त हो सकती है। रिहाई की खबर फैलते ही जेएनयू परिसर और कन्हैया के घर में जश्न का माहौल है। छात्रों का एक समूह जोर-जोर से नारे लगा रहा था, हम खुश है, हम खुश है। कन्हैया के घर पर उसके समर्थन में लोगों ने खूब आतिशबाजी की।

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