पीएफ से निकाल सकेंगे 90 फीसदी रकम
पीएफ से निकाल सकेंगे 90 फीसदी रकम
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नई दिल्ली. सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि योजना में संशोधन का निर्णय लिया है इस लिहाज से पीएफ में से 90 फीसदी राशि निकाली जा सकती है. ईपीएफओ के सदस्य अपने लिए घर खरीदने या मकान निर्माण अथवा स्थल अधिग्रहण के लिए राशि निकाल सकते है. इस बदलाव को महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2022 तक सबको आवास प्रदान करने के वादे को पुरे करने में मदद मिलेगी.

श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने शुक्रवार को राज्यसभा को एक प्रश्न के लिखित जवाब में यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि ईपीएफ योजना 1952 में संशोधन के बाद सरकार अथवा आवासीय एजेंसी या प्राथमिक ऋण देने वाली एजेंसी या फिर संबंधित बैंकों को बकाया भुगतानों या फिर ब्याज की वापसी के लिए मासिक किस्तों का भुगताान भी सदस्य की जमा धनराशि से किया जा सकेगा.

नए नियमो के अनुसार, इस योजना का लाभ उठाने के लिए कम से कम 10 सदस्यों को सहकारी समिति बनानी होगी. दत्तात्रेय ने बताया कि प्रस्तावित सेक्शन को ईपीएम स्कीम में जोड़े जाने की अभी तक कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है, इसलिए इसके लक्ष्य की जानकारी नहीं दे सकते.

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