1984 सिख दंगा: सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराई सज्जन कुमार की जमानत याचिका, वकील को भी लताड़ा
1984 सिख दंगा: सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराई सज्जन कुमार की जमानत याचिका, वकील को भी लताड़ा
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने 1984 के सिख विरोधी दंगा मामलों में जेल की सजा काट रहे कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार को स्वास्थ्य के आधार पर जमानत देने से शुक्रवार को मना करते हुए कहा कि मेडिकल रिकॉर्ड्स के मुताबिक, मुजरिम की हालत स्थिर है और उसमें सुधार हो रहा है।

दरअसल, सज्जन कुमार के वकील ने दलील दी थी कि पूर्व सांसद को एक प्राइवेट अस्पताल में अपने खर्च पर उपचार कराने की अनुमति दी जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसका 'सुपर वीआईपी मरीज' के तौर पर उपचार नहीं किया जा सकता। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एम एम सुंदरेश की पीठ ने कुमार की पैरवी करने वाले वकील से कहा कि, 'आपको लगता है कि वह देश में अकेले मरीज हैं जिनका उपचार किया जाना है। वह मरीजों में से एक हैं।'

बेंच ने कहा कि कुमार 'जघन्य अपराध' के आरोपी हैं। कोर्ट ने कहा कि, 'आप चाहते हैं कि उनका एक प्रकार के सुपर वीआईपी मरीज की तरह इलाज किया जाए। यही हो रहा है।' सुनवाई की शुरुआत में कुमार के वकील ने मेडिकल रिकॉर्ड्स का हवाला देते हुए कहा कि यहां एक सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों ने उसकी जांच की और रिपोर्ट कहती है कि उसकी सेहत में सुधार है और अस्पताल में कुछ और दिन तक उसे देखभाल की जरुरत  है।

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