आज़म खान की विधायकी क्यों रद्द की ? यूपी सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने माँगा जवाब

नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय ने समाजवादी पार्टी (सपा) के कद्दावर नेता आजम खान की विधानसभा सदस्यता निरस्त किए जाने के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार और निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है। बता दें कि आजम खान को बीते दिनों स्थानीय अदालत ने हेट स्पीच के मामले में 3 साल जेल की सजा सुनाई थी। इसके बाद आज़म की विधानसभा की सदस्यता निरस्त कर दी गई थी। 

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अब आजम खान ने अपनी विधायकी को अयोग्य ठहराने को सर्वोच्च न्यायलय में चुनौती दी है। इस मामले में आज यानी सोमवार को अदालत में सुनवाई हुई। इस दौरान शीर्ष अदालत ने यूपी विधानसभा सचिव और चुनाव आयोग को नोटिस भेजकर विधानसभा की सदस्यता रद्द किए जाने का कारण पूछा है। इस मामले में अब बुधवार (9 नवंबर) को सुनवाई होगी। 

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बता दें कि, आजम खान ने 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान रामपुर की मिलक विधानसभा में एक चुनावी भाषण देते हुए बेहद आपत्तिजनक और भड़काऊ टिप्पणियां की थीं। जिसके बाद भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने इसकी शिकायत कर दी थी। इसी मामले में रामपुर की MP-MLA कोर्ट 27 अक्टूबर को अपना फैसला सुनाते हुए आजम खान को दोषी ठहराया था और तीन साल जेल की सजा सुनाई थी। इसके बाद आजम खान की विधायकी ख़त्म कर दी गई थी। 

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