शरीफ की सजा निलंबित करने की याचिका अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित

इस्लामाबाद: पाकिस्तान की एक शीर्ष अदालत ने अल-अजीजिया इस्पात मिल मामले में पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज़ शरीफ को सुनाई गई सजा के निलंबन की मांग कर रही उनकी याचिका पर सुनवाई अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित कर दी है. जवाबदेही अदालत के न्यायाधीश अरशद मलिक ने 24 दिसंबर, 2018 को अल-अजीजिया में भ्रष्टाचार करने के मामले में 69 वर्षीय शरीफ को सात साल कैद-ए-बामुशक्कत की सजा सुनाई थी, साथ ही उन पर जुर्माना भी लगाया था.

ट्रंप ने रखा प्रस्ताव, मैक्सिको सीमा पर कंक्रीट की जगह बनायें स्टील की दीवार

हाई प्रोफाइल पनामा पेपर्स घोटाले में शरीफ परिवार के विरुद्ध तीन अदालती मामलों में यह तीसरा और अंतिम मामला है. तीन बार पाकिस्तान के पीएम रहे शरीफ वर्तमान में लाहौर की कोट लखपत जेल में जेल की सजा काट रहे हैं. शरीफ ने अपनी दोषसिद्धि के विरुद्ध इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में अपील दाखिल की थी. उन्होंने अदालत से इस बात की भी गुहार लगाई थी, कि उनकी अपील पर निर्णय आने तक उनकी सजा निलंबित रखी जाए.

चौथी बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी शेख हसीना, आज ग्रहण की पीएम पद की शपथ

इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनाल्लाह के नेतृत्व वाली दो सदस्यीय खंडपीठ ने उनकी अर्जी सुनी और यह कहते हुए सुनवाई को स्थगित कर दिया कि अपील पर सुनवाई शुरू होने के बाद ही उनकी अर्जी को सुना जा सकता है. अदालत ने नवाज़ शरीफ की अपील पर सुनवाई करने के लिए अब तक कोई तारीख निर्धारित नहीं की है.

खबरें और भी:-

 

शाह ने दिया विवादित बयान, कहा- दुनियाभर से भीख मांगेंगे हमारे पीएम इमरान खान

नए साल की शुरुआत करें राजस्थान के इस खास टूरिस्ट फेस्टिवल के साथ

रूस की ब्यूटी क्वीन पर फ़िदा हुए मलेशिया के सुल्तान, शादी के लिए छोड़ा तख्तोताज

Related News