मनोरंजन सेवाओं में घटेंगी जीएसटी की दरें
मनोरंजन सेवाओं में घटेंगी जीएसटी की दरें
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नई दिल्ली: वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि जीएसटी व्यवस्था के अंतर्गत मनोरंजन, केबल, डीटीएच सेवाओं पर कर की दरें घट जाएंगी, क्योंकि इन पर राज्यों द्वारा लगाया जाने वाला मनोरंजन कर जीएसटी में समाहित हो जायेगा.

वित्त मंत्रालय के एक बयान के अनुसार मनोरंजन कार्यक्रमों एवं सिनेमाघरों में फिल्में जीएसटी व्यवस्था के तहत 28 फीसदी श्रेणी में आएगी.अभी राज्य सरकारें सिनेमाघरों में फिल्मों के प्रदर्शन पर 100 फीसदी तक मनोरंजन कर लगाती हैं.वहीं पंचायत और नगरपालिकाओं द्वारा मनोरंजन एवं अन्य रोमांचक कार्यक्रमों पर लगाये जाने वाले कर ही अब लगेंगे. यह दरें 1 जुलाई से प्रभावी होगी.

बता दें कि वित्त मंत्रालय ने जीएसटी के तहत मनोरंजन सेवाएं निम्न कराधान में आ जाएंगी. जीएसटी परिषद ने केबल टीवी और डायरेक्ट टू होम सर्विसेज पर 18 फीसदी कर तय किया है.फिलहाल इन सेवाओं पर राज्यों में 15 फीसदी सेवा कर के ऊपर 10-30 फीसदी तक मनोरंजन कर लगाया जाता है. सर्कस, थियेटर, भारतीय शास्त्रीय नृत्य, लोकनृत्य, ड्रामा के सिलसिले में जीएसटी दर मूल्यानुसार 18 फीसदी रखी गई है.

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