PF के अनिवार्य योगदान में नहीं होगी कटौती
PF के अनिवार्य योगदान में नहीं होगी कटौती
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नई दिल्ली : कर्मचारी और नियोक्ताओं की ट्रेड यूनियनों के विरोध को देखते हुए आखिर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) ने कर्मचारियों और नियोक्ताओं के लिए अनिवार्य योगदान घटाकर 10 प्रतिशत करने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है. अभी कर्मचारी और नियोक्ता मूल वेतन का 12 प्रतिशत ईपीएफ में योगदान करते हैं.इस खबर से सभी ने राहत की सांस ली है.

उल्लेखनीय है कि ईपीएफओ की बैठक के एजेंडा में कर्मचारियों और नियोक्ताओं के लिए अनिवार्य योगदान को कम कर 10 प्रतिशत करने का प्रस्ताव था. श्रम सचिव एम सत्यवती के अनुसार नियोक्ता, कर्मचारियों और सरकार के प्रतिनिधियों ने इस पर आपत्ति जताते हुए इसे 12 प्रतिशत ही बने रहने की बात कही. श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय भी इस बैठक में शामिल हुए थे. उन्होंने बैठक में सीबीटी ने शेयर बाजार में निवेश की सीमा 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत करने का निर्णय लिए जाने की जानकारी पत्रकारों को दी.

बता दें कि कर्मचारी और नियोक्ताओं की ट्रेड यूनियनों के अलावा कई राज्य सरकारों ने इस प्रस्ताव का विरोध कर कहा था कि यह फैसला मजदूरों के हित में नहीं है. इससे लोगों की अनिवार्य बचत कम होने के साथ ही यह सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को कमजोर करेगा.

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