GST से हो रहे नुकसान के बाद महाराष्ट्र सरकार ने बढ़ाया कारों पर रजिस्ट्रेशन टैक्स
GST से हो रहे नुकसान के बाद महाराष्ट्र सरकार ने बढ़ाया कारों पर रजिस्ट्रेशन टैक्स
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1 जुलाई से देश में GST लागू होने की वजह से जहाँ ऑटोमोबाइल सेक्टर में कारों और वाहनों की कीमतों में कटौती देखी जा रही है वहीं महाराष्ट्र सरकार ने अब वाहनों के रजिस्ट्रेशन शुल्क को पहले से 2 प्रतिशत बढ़ा दिया है. ये जानकरी महाराष्ट्र के राज्य परिवहन विभाग के एक अधिकारी ने दी है.

अधिकारी ने ये भी कहा कि महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने इसे मंजूरी दी है. आपको बता दें कि GST के बाद राज्य में चुंगी और स्थानीय निकाय कर ख़त्म हो गया है. जिससे सरकार को राजस्व में नुकसान हो रहा है जिसकी भरपाई के लिए यह कदम उठाया गया है.

बताया गया है कि इससे पहले टू-व्हीलर और फोर-व्हीलर वाहनों पर 8 से 10 प्रतिशत था जो अब बढ़कर 10 से 12 प्रतिशत कर दिया गया है. पेट्रोल से चलने वाले वाहनों पर पहले 9 से 11 प्रतिशत पंजीकरण कर था. यह दर बढ़कर 11 से 13 प्रतिशत हो गई है.

वहीं डीजल की कारों पर इसे 11 से 13 बढाकर 13 से 15 कर दिया गया है. CNG और LPG कारों के लिए इसे 5 से 7 था जिसे बढ़ाकर 7 से 9 प्रतिशत कर दिया गया है.

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