नई दिल्ली : एक ओर जहां पूर्व सैनिक वन रैंक वन पेंशन की मांग कर रहे हैं और सरकार इनकी मांगों पर विचार कर रही है वहीं दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारतीय नौसेना की महिला अधिकारियों को नई सौगात दी है। दरअसल नौसेना की 19 महिला अधिकारियों ने सेना और दूसरे अंगों में अपने पदों के समान पदों पर कार्य करने वाले अधिकारियों को मिलने वाले अधिकारों की ही तरह अधिकार दिए जाने की मांग की थी। जिसे लेकर कोर्ट ने सुनवाई की। महिलाओं ने अपनी याचिका में लिंग भेद का आरोप भी लगाया।
मिली जानकारी के अनुसार महिलाओं को नए आदेश के अनुसार स्थायी कमीशन दिए जाने की स्वीकृति दे दी गई है। हालांकि इस आदेश के पहले महिलाओं को नौ सेना में शाॅर्ट सर्विस कमीशन के माध्यम से भर्ती का ही अधिकार दिया गया था। दरअसल महिला अधिकारी शाॅर्ट सर्विस कमीशन करने के कारण पेंशन की हकदार नहीं होती हैं। उन्हें पेंशन के लिए कम से कम 20 वर्ष की न्यूनतम सेवा करना जरूरी है।