कैदियों के लिए बनेगी यूनिफॉर्म पॉलिसी
कैदियों के लिए बनेगी यूनिफॉर्म पॉलिसी
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नई दिल्ली : देशभर की जेलों में बंद सिख समुदाय के लोगों की रिहाई के लिए दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमिटी, DSGPC की ओर से दायर याचिका पर नैशनल ह्यूमन राइट्स कमिशन ने कानून मंत्रालय को सभी राज्यों के लिए एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बनाने के लिए 8 हफ्ते की समय दिया गया है की है। इससे कैदियों को उनके अच्छे व्यवहार के आधार पर सजा पूरी होने से पूर्व ही रिहाई मिल सकेगी। आयोग की ओर से जारी दिशा-निर्देशों से मानवाधिकारों की रक्षा कि बात करते हुए कमिटी के अध्यक्ष मनजीत सिंह ने इस केस के बारे में बताया कि जिन सिख कैदियों की सजा पूरी हो चुकी है उनकी रिहाई के लिए कमिटी की ओर से इस साल 5 जनवरी को आयोग से संपर्क किया गया था।

लेकिन आयोग ने हर राज्य के अलग-अलग कानूनों का हवाला देते हुए इस मामले में असमर्थता जताई थी। इसके बाद DSGPC ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। याचिका पर 13 मई को सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए आदेश में कमिटी को फिर से आयोग में सुनवाई के लिए जाने की सलाह दी गई थी। जिस पर अब आयोग ने यह आदेश दिया है।

अब सजा पूरी होने के बाद भी कैदियों को जेल से रिहा ना करने को मानसिक पीड़ा के साथ-साथ मानवाधिकारों का उल्लंघन भी बताया। सिंह ने कहा कि यूनिफॉर्म पॉलिसी बनने के बाद कैदियों के मानवाधिकारों की रक्षा हो सकेगी।

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