1 दिसंबर से लागू हो रहा है सोने के गहनों से जुड़ा ये खास और नया नियम
1 दिसंबर से लागू हो रहा है सोने के गहनों से जुड़ा ये खास और नया नियम
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भारत में गोल्ड पर निवेश करना सबसे सही और सबसे सुरक्षित माना जाता है। हर त्यौहार में और शादी ब्याह में गोल्ड की सबसे अधिक खरीददारी होती है। ऐसे में अब तक कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें ज्वेलर मिलावट वाला सोना लोगों को पकड़ा देता है और पैसे पूरे ले लेता है। हालाँकि बीते कुछ सालों में एक शब्द जो ज्वेलरी की प्योरिटी के लिए काफी इस्तेमाल किया जाता रहा है, वो हॉलमार्क है। अब इसे सरकार ने अनिवार्य करने का फैसला लिया है, ताकि, आम जनता को इसका फायदा मिले। आने वाले 1 दिसंबर यानी कल से आपके सोने के गहनों से जुड़ा एक ऐसा नियम लागू होने वाला है, जिसको अगर ज्वेलर ने नहीं माना तो जेल हो सकती है।

जी दरअसल ज्वेलर्स को 30 नवंबर तक राहत दी गई थी, और अब 1 दिसंबर को इसकी डेडलाइन खत्म हो जाएगी। अब 1 दिसंबर के बाद से हॉलमार्किंग नियमों का सख्ती से पालन करना अनिवार्य है, और ऐसा ना करने पर ज्वेलर पर सख्त से सख्त कार्रवाई होने के बारे में कहा है। आपको बता दें, देशभर के 256 जिलों में हॉलमार्किंग को अनिवार्य कर दिया गया है और इसके तहत जिन ज्वेलर्स का टर्नओवर 40 लाख से ज्यादा है या फिर वो रजिस्टर्ड है, तो उनकी दुकान में हर ज्वेलरी पर हॉलमार्क होना आवश्यक है।

इसी के साथ बिक्री किए जाने वाले सभी गहने पर भी हॉलमार्किंग अनिवार्य है। आपको बता दें कि ज्वेलर्स के लिए कुछ गाइडलाइन भी बनाई गई है, जिसमें सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि, उनकी दुकान के बाहर एक डिस्प्ले बोर्ड भी लगा हो, जिसमें यह लिखा जाए कि इस दुकान पर हॉलमार्क की ज्वेलरी मिलती है, इसके अलावा ग्राहकों को हॉलमार्क दिखाने के लिए 10x का ग्लास और हॉलमार्किंग चार्जेस के बारे में लिखित रूप से दुकान के अंदर ही जानकारी देने के लिए एक चार्ट बनाना अनिवार्य है। इसके अलावा हर दुकान के अंदर बीआईएस का नंबर और एड्रेस का एक डिस्प्ले होना जरूरी है।

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