नई दिल्ली : सोमवार की सुबह सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय के लिए राहत का पैगाम लेकर आई. सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत 6 फरवरी 2017 तक बढ़ा दी. अंतरिम जमानत बढ़ाने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सहारा ग्रुप को सेबी के पास 6 फरवरी तक 600 करोड़ रुपये जमा कराने का फरमान भी जारी कर दिया. कोर्ट ने कहा कि अगर तय समय में रकम अदा नहीं किया तो पैरोल रद्द हो जाएगी, और सहारा प्रमुख को समर्पण करना होगा.
उल्लेखनीय है कि निवेशकों के रुपए लौटाने को लेकर सेबी और सहारा के बीच विवाद चल रहा है. दरअसल सहारा ग्रुप ने बकाया 11 हज़ार करोड़ रुपये ढाई साल में भुगतान करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक प्लान दिया है, जबकि सेबी के अनुसार ये रकम 13 हज़ार करोड़ रुपये है. इसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की पीठ कर रही है. कोर्ट ने सहारा को प्रॉपर्टीज के बारे में जानकारी छिपाने पर भी फटकार लगाई थी.
बता दें कि सहारा ने सेबी के पास जो 60 सम्पत्ति जमा की थी, उसमें से 47 सम्पत्ति आयकर विभाग की तरफ से अटैच्ड थीं, जिसके बारे में जानकारी कोर्ट को नहीं दी गई थी. स्मरण रहे कि सुब्रत राय 6 मई से पैरोल पर जेल से बाहर हैं. सुब्रत रॉय की मां का निधन होने पर उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने मानवीय आधार पर पैरोल दी थी. सुब्रत राय को 4 मार्च 2014 को न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेजा गया था. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने राय की पैरोल 28 नवंबर तक के लिए बढ़ाई थी.