पटाखों पर बैन लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इंकार

पटाखों पर बैन लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इंकार
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नई दिल्‍ली। भारत में दीपावली का त्यौहार नजदीक है व ऐसे में देश की सर्वोच्च न्यायप्रणालिका तंत्र सुप्रीम कोर्ट ने भी पटाखो को लेकर एक राहत भरी खबर दी है. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा की वह दीपावली पर फोड़े जाने वाले पटाखो पर प्रतिबंध नही लगाएगा. बता दे की इससे पूर्व भी केंद्र सरकार कह चूका है की वह त्योहारो के वक्त पटाखों पर प्रतिबंध के रुझान की और नही है. केंद्र ने अदालत से कहा है की पटाखों के लिए कोर्ट की गाइडलाइन मौजूद है. सरकार ने कहा की सिर्फ पटाखे ही प्रदूषण को फैलाने का एक कारण नही है.

जिसके बाद कोर्ट ने अपना यह फैसला सुनाया. गौरतलब है की पटाखों पर बैन लगाने को लेकर तीन बच्चो ने अदालत में एक याचिका दायर की थी. जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार व केंद्र से इस मामले में अपने नोटिस के तहत पूछा था की इस पर क्या कदम उठाए जाने चाहिए. पटाखों को लेकर केंद्र ने कोर्ट में कहा है कि पटाखों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 2001 में गाइडलाइन जारी करते हुए आदेश आदेश दिए थे

कि सुबह छह से रात 10 बजे तक ही पटाखों की इस्तेमाल किया जा सकता है. व ऐसे समय में पटाखों पर बैन नही लगाया जाए. एक संगठन ने भी अपील की थी पटाखों पर बैन नही लगाया जाए यह लोगो की धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ है.  

 

 

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