सुप्रीम कोर्ट ने पलटा चंडीगढ़ मेयर चुनाव का परिणाम, अब AAP के कुलदीप कुमार होंगे महापौर
सुप्रीम कोर्ट ने पलटा चंडीगढ़ मेयर चुनाव का परिणाम, अब AAP के कुलदीप कुमार होंगे महापौर
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नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी (आप) के लिए एक महत्वपूर्ण जीत में, सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव के नतीजे को पलट दिया है, जहां रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा आठ मतपत्रों को गलत तरीके से अमान्य कर दिया गया था, जिसके परिणामस्वरूप भाजपा उम्मीदवार की जीत हुई थी।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, आप के मेयर पद के उम्मीदवार कुलदीप कुमार, जिन्होंने याचिका दायर की थी, को चुनाव का असली विजेता घोषित किया गया है। तीन न्यायाधीशों की पीठ का नेतृत्व कर रहे मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने इस बात पर प्रकाश डाला कि आठ अमान्य मतपत्र वास्तव में वैध थे और आप के उम्मीदवार कुलदीप कुमार के पक्ष में डाले गए थे। पीठ ने रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह के जानबूझकर किए गए कार्यों की निंदा की, जिन्होंने याचिकाकर्ता के लिए डाले गए मतपत्रों के साथ गैरकानूनी तरीके से छेड़छाड़ की।

पीठ ने टिप्पणी की, "पीठासीन अधिकारी का आचरण दो मायनों में निंदनीय है। सबसे पहले, उन्होंने गैरकानूनी तरीके से मेयर चुनाव के नतीजे को बदल दिया। दूसरे, उन्होंने इस अदालत के समक्ष गलत बयान दिए, जिसके लिए उन्हें जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।" पीठ ने लोकतांत्रिक सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए अदालत के कर्तव्य पर जोर दिया और अदालत की संभावित अवमानना ​​के लिए रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह के खिलाफ नोटिस जारी किया।

इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव में मतपत्र और मतगणना प्रक्रिया के वीडियो फुटेज जमा करने का निर्देश दिया था। 30 जनवरी को हुए चुनावों में बीजेपी ने कांग्रेस-आप गठबंधन को हराकर तीनों मेयर पदों पर जीत हासिल की। इसके बाद AAP ने चुनाव प्रक्रिया के दौरान रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह पर "धोखाधड़ी और जालसाजी" का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 

एक वायरल वीडियो जिसमें अनिल मसीह सीसीटीवी फुटेज की निगरानी करते हुए मतपत्रों पर निशान लगाते दिख रहे हैं, ने चुनाव की निष्पक्षता के बारे में चिंता पैदा कर दी है। सोमवार की सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने मेयर चुनाव में कथित "खरीद-फरोख्त" की आलोचना की और कहा कि अगर मसीह को उनके खिलाफ आरोपों में दोषी पाया जाता है तो उन्हें अभियोजन का सामना करना चाहिए।

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