सुप्रीम कोर्ट का सिप्ला को फरमान, 6 हफ्ते में 175 करोड़ जमा करे
सुप्रीम कोर्ट का सिप्ला को फरमान, 6 हफ्ते में  175 करोड़ जमा करे
Share:

दवाइयों का अधिकतम मूल्य (ड्रग ओवर प्राइसिंग) के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सिप्ला को 6 हफ्ते में 175 करोड़ रुपए जमा कराने का आदेश दिया है. यह जानकारी खुद कम्पनी ने दी. बता दें कि सरकार ने ड्रग कम्पनी सिप्ला पर कीमत से ज्यादा दाम पर दवाइयां बेचने का आरोप लगाया था. सुप्रीम कोर्ट ने यह मामला अंतिम सुनवाई के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट में स्थानांतरित कर दिया.

उल्लेखनीय है कि सिप्ला पर उन दवाइयों को ज्यादा कीमत पर बेचने का आरोप है, जिसकी कीमत सरकार द्वारा तय की गई थी. इसके बाद सरकार ने अतिरिक्त कमाई को कम्पनी को वापस करने को कहा गया था. जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पचास फीसदी वसूलने को कहा था. कोर्ट ने यह आदेश 1 अगस्त 2003 को जारी किया था.

उच्चतम न्यायालय ने आदेश देते हुए सरकार से कहा था कि ओवर चार्जिंग की पचास फीसदी तक रकम कम्पनी से वसूली जाए. शेष वसूली को फिलहाल कोर्ट ने रोक दिया था. सरकार ने कहा कि कम्पनी ने अभी तक कुछ भी भुगतान नहीं किया है. वहीँ सिप्ला का कहना था कि अब मामले की अंतिम सुनवाई बॉम्बे हाई कोर्ट में मेरिट के आधार पर होगी.

रिलेटेड टॉपिक्स
- Sponsored Advert -
मध्य प्रदेश जनसम्पर्क न्यूज़ फीड  

हिंदी न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_News.xml  

इंग्लिश न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_EngNews.xml

फोटो -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_Photo.xml

- Sponsored Advert -