AAP विधायक सोमनाथ को झटका, पत्नी ने किया मध्यस्ता से इनकार
AAP विधायक सोमनाथ को झटका, पत्नी ने किया मध्यस्ता से इनकार
Share:

नई दिल्ली : घरेलू हिंसा मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) विधायक सोमनाथ भारती की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रहीं है. आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान भारती की पत्नी लिपिका ने मध्यस्ता से इनकार कर दिया है और कोर्ट ने भी भारती की जमानत याचिका खारिज कर दी है. अब भारती को जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट की शरण लेनी होगी.

क्या हुआ कोर्ट में?

आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश एचएल दत्तु ने लिपिका से मध्यस्ता की बात पूछी तो उन्होंने इससे साफ इंकार कर दिया. लिपिका ने कहा कि अब यह संभव नहीं है और वह इस ओर कदम नहीं बढ़ाना चाहतीं. इसके बाद कोर्ट ने कहा, ' लिपिका मध्यस्ता नहीं चाहतीं, और इसके लिए उन पर दबाव नहीं डाला जा सकता.'

वहीं दूसरी ओर कोर्ट ने भारती की जमानत याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए कहा, 'आपने अग्रि‍म जमानत की याचिका दी थी, लेकिन आपके सरेंडर के बाद अब इसका कोई औचित्य नहीं है .ऐसे में आप ट्रायल कोर्ट में नए सिरे से जमानत की अर्जी दें.' हालांकि कोर्ट ने कहा कि आम तौर पर अदालत इस मामले में कुछ नहीं करती, लेकिन आपके मामले में अदालत ट्रायल कोर्ट से आपकी जमानत अर्जी पर जल्द से जल्द फैसला देने के निर्देश देती है.

रिलेटेड टॉपिक्स
- Sponsored Advert -
Most Popular
मध्य प्रदेश जनसम्पर्क न्यूज़ फीड  

हिंदी न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_News.xml  

इंग्लिश न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_EngNews.xml

फोटो -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_Photo.xml

- Sponsored Advert -