नई दिल्ली: कभी चम्बल के बीहड़ों में डाकू रही पूर्व सांसद फूलन देवी हत्या कांड में सजा भोग रहे शेर सिंह राणा को दिल्ली हाई कोर्ट ने 7 दिन की अंतरिम जमानत दे दी|
2001 में फूलन देवी की सनसनीखेज हत्या के मामले के एकमात्र दोषी शेरसिंह राणा को दिल्ली की कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी तथा एक लाख रु. का जुर्माना भी लगाया था|
गौरतलब है कि यूपी के मिर्जापुर से सांसद फूलन देवी (37) की 25 जुलाई 2001 को उनके अशोक रोड स्तिथ आवास के सामने तीन बंदूकधारियों ने उस समय गोली मारकर हत्या कर दी थी. जब वह लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेकर भोजनावकाश में घर लौट रही थी|