सुप्रीम कोर्ट ने दिए एंबी वेली की नीलामी के आदेश, सुब्रत रॉय हाजिर हो

सुप्रीम कोर्ट ने दिए एंबी वेली की नीलामी के आदेश, सुब्रत रॉय हाजिर हो
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नई दिल्ली : सहारा प्रमुख सुव्रत रॉय को सुप्रीम कोर्ट से फिर झटका लगा है.सोमवार को सेबी की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत रॉय सहारा के एंबी वेली के नीलामी के आदेश दे दिये हैं. सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट को संपत्ति की नीलामी की देखरेख की जिम्मेदारी देकर48 घंटों में सहारा से सभी दस्तावेज मिलते ही नीलामी की प्रक्रिया पर काम शुरू करने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत रॉय सहारा को 28 अप्रैल को कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए हैं. स्मरण रहे कि सितंबर 2012 में एंबी वैली की कीमत लगभग 34,000 करोड़ रुपये तक आंकी गई थी.

गौरतलब है कि सहारा समूह प्रमुख सुब्रत राय तथा दो अन्य निदेशकों रविशंकर दुबे और अशोक राय चौधरी को ग्रुप की दो कंपनियों सहारा इंडिया रीयल एस्टेट कॉरपोरेशन और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्प लिमिटेड द्वारा 31 अगस्त, 2012 तक निवेशकों का 24,000 करोड़ रुपये वापस करने के आदेश का पालन नहीं करने पर गिरफ्तार किया गया था. हालांकि, एक अन्य निदेशक वंदना भार्गव को हिरासत में नहीं लिया था.

स्मरण रहे कि सुव्रत राय को 4 मार्च, 2014 को तिहाड़ जेल भेजा गया था. सुप्रीम कोर्ट ने 6 मई, 2016 को सुब्रत राय को अपनी मां की अंत्येष्टि में शामिल होने के लिए चार हफ्ते का पैरोल दिया था. उसके बाद से उनके पैरोल को बढ़ाया गया है. लेकिन फिर कोर्ट ने पिछले वर्ष 28 नवंबर को सुब्रत राय को 6 फरवरी तक रिफंड खाते में 600 करोड़ रुपये जमा कराने का निर्देश देते हुए कहा था कि अगर वह ऐसा करने में विफल रहते हैं तो उन्हें फिर जेल भेज दिया जाएगा. यह प्रक्रिया उसी का हिस्सा है.

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