केंद्र ने की मैरिटल रेप को अपराध की श्रेणी में रखने की सिफारिश

केंद्र ने की मैरिटल रेप को अपराध की श्रेणी में रखने की सिफारिश
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नई दिल्ली : केंद्र सरकार की एक कमेटी ने बड़ा बदलाव करते हुए मैरिटल रेप को अपराध की श्रेणी में रखने की सिफारिश की है। इस दौरान केंद्र सरकार की इस कमेटी ने कहा है कि इस मामले में पाम राजपूत कमेटी ने महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय को रिपोर्ट दी है। सौंपी गई रिपोर्ट में यह बात कही गई है कि मेरिटल रेप को लेकर इसे अपराध की श्रेणी में शामिल करने के लिए यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि इसमें पत्नी की उम्र, क्रिमिनल और पीडि़ता के बीच रिश्ते का आंकलन किया गया है या नहीं, यही नहीं माना गया है कि इंटर मिनिस्टीरियल मीटिंग को लेकर विचार किया जा सकता है।

हाल ही में पाम राजपूत कमेटी ने सरकार से इस मामले में सिफारिश की है। जिसमें मामले को लेकर कहा गया है कि सरकार के नज़रिए में बहुत अंतर है। इस दौरान कहा गया है कि गृह एवं राज्य मामले के मंत्री हरिभाई द्वारा राज्यसभा में कहा गया है कि मैरिटल रेप का आधार भारतीय सोसायटी के अनुसार सही नहीं है यहां पर शैक्षणिक स्तर, वित्तीय स्थिति और रीतिरिवाज को ध्यान रखना जरूरी है। न्यायाधीश वर्मा द्वारा इस मामले में कहा गया है कि मैरिटल रेप को भी अपराध की श्रेणी में रखा जा सकता है। मगर केंद्र सरकार की इस कमेटी ने इसे इस श्रेणी से हटाने की मांग की है।

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