राजीव गांधी की हत्या की दोषी नलिनी 12 घंटे के पेरोल पर रिहा
राजीव गांधी की हत्या की दोषी नलिनी 12 घंटे के पेरोल पर रिहा
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वेल्लोर ​: देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के दोष में उम्रकैद की सजा काट रही नलिनी को एक दिन के लिए पेरोल पर जेल से बाहर आने की इजाजत मिली है। यह छूट उसे अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए मिली है। वह वेल्लोर जेल में बंद थी। वो बुधवार की सुबह वेल्लोर से चेन्नई के लिए रवाना हुई, उसके साथ 10 पुलिस कर्मी भी साथ भेजे गए है।

कोर्ट ने नलिनी को बुधवार की सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक के लिए छूट दी है। एलटीटीई के प्रमुख प्रभाकरण के कहने पर 21 मई 1991 को राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। इस हत्या की साजिश में दर्जनों लोग शामिल थे। 24 मई 1991 को सीबीआी की स्पेशल टीम ने हत्या का केस दर्ज किया।

घटना स्थल से प्राप्त सबूतों में एक कैमरा और उसकी कुछ तस्वीरें भी मिली। सीबीआई की जांच के दौरान करीबन 100 से अधिक एलटीटीई के समर्थकों ने साइनाइड खाकर जान दे दी थी। कुल 26 लोगों को कानूनन नामजद किया गया। नलिनी को निचली अदालत ने फांसी की सजा सुनाई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने भी इस सजा को बरकरार रखा, लेकिन साल 2000 में राज्य सरकार ने नलिनी की क्षमा याचिका पर सुनवाई करते हुए उसकी फांसी की सजा को उम्रकैद में बदल दिया।

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