Apr 27 2016 02:05 PM
इस्लामाबाद : सुप्रीम कोर्ट में भारत द्वारा बहुमूल्य कोहिनूर हीरे के मामले में अपना रुख साफ करने के बाद अब पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की सरकार का कहना है कि इसे पाकिस्तान नहीं लाया जा सकता है। मंगलवार को लाहौर हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकार ने कहा कि 108 कैरेट के हीरे को पाकिस्तान लाना मुमकिन नही है।
सरकार ने इसके पीछे का कारण बताते हुए कहा कि 1849 में ट्रीटी ऑफ लाहौर के तहत ब्रिटेन को सैंपा गया था। पाकिस्तान सरकार को कोहिनूर हीरा वापस लाने के निर्देश देने के लिए दायर की गई एक याचिका की सुनवाई के दौरान प्रांतीय सरकार के विधि अधिकारी ने अदालत में कहा कि महाराजा रणजीत सिंह ने 1849 ईसवी में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ एक करार किया था।
इसी करार के तहत कोहिनूर को ब्रिटेन को सौंपा गया था। इसलिए ब्रिटिश सरकार से हीरा वापस नहीं मांगा जा सकता।
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