50 हजार निकालने पर नहीं लगेगा TDS
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नई दिल्ली : कल यानि 1 जून से भविष्य निधि (पीएफ) से 50,000 रुपये तक की रकम निकाले जाने पर कर कटौती या टीडीएस नहीं लगने वाला है. जी हाँ, इस मामले में डिपार्टमेंट के एक वरिष्ठ अधिकारी ने जानकारी पेश की है. मामले में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया है कि सरकार के द्वारा टीडीएस कटौती के लिए पीएफ निकासी की सीमा को 30,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया है.

इस बारे में सरकार की अधिसूचना भी जारी कर दी गई है. बता दे कि अधिसूचना में यह देखने को मिला है कि वित्त अधिनियम, 2016 ने आयकर कानून, 1961 की धारा 192ए को संशोधित किया है. इसके अनुसार टीडीएस कटौती के लिए पीएफ निकासी की सीमा को मौजूदा 30,000 रुपये से 50,000 रुपये किया गया है.

इसके साथ ही यह भी बताया जा रहा है कि यह प्रावधान 1 जून, 2016 से लागू होने वाला है. सुनने में आया है कि इससे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अंशधारकों को भी राहत मिलने वाली है. बताया जा रहा है कि यदि कर्मचारी के द्वारा 5 साल की अवधि के बाद पीएफ से पैसा निकाला जाता है तो स्त्रोत पर किसी तरह की कटौती नहीं होना है.

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