मुजफ्फरपुर : सुप्रीम कोर्ट की अवमानना वाले मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के पूर्व अंतरिम निदेशक नागेश्वर राव की मंगलवार को पेशी होने वाली है. बिहार के मुजफ्फरपुर आश्रय गृह बलात्कार मामले में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करने पर सुप्रीम कोर्ट ने राव को मंगलवार को अदालत के समक्ष पेश होने का आदेश दिया था.
International Condom Day : खूब छाया सनी लियॉन का ये कंडोम एड
बालिका गृह मामले की जांच कर रहे सीबीआई अफसर एके शर्मा के ट्रांसफर के कारण अदालत ने यह आदेश दिया था. एके शर्मा सीबीआई में संयुक्त निदेशक पद पर आसीन थे. उनका कार्यकाल अभी सीबीआई में बाकि था, किन्तु नागेशवर राव के सीबीआई का अंतरिम निदेशक नियुक्त होते ही एके शर्मा का ट्रांसफर सीबीआई से सीआरपीएफ में कर दिया गया था. 17 जनवरी को ट्रांसफर का आदेश जारी किया गया है, जिसमें सीआरपीएफ के अतिरिक्त महानिदेशक पद पर नियुक्त किया गया.
सुप्रीम कोर्ट का आयोग को निर्देश, 90 दिनों में तय करो अल्पसंख्यकों की परिभाषा और नियम
शीर्ष अदालत ने सीबीआई निदेशक को भी आदेश दिया है कि वो सोमवार तक अदालत को बताएं कि शर्मा के ट्रांसफर की प्रकिया में कौन-कौन अधिकारी शामिल हैं. इससे पहले पिछली सुनवाई में अदालत ने मुजफ्फरपुर आश्रय गृह यौन उत्पीड़न मामला बिहार से नई दिल्ली की कोर्ट में स्थानांतरित करने का आदेश दिया था और आश्रय गृहों के प्रबंधन के लिए राज्य सरकार को फटकार लगाई थी.
खबरें और भी:-
सोना के भावों में तेजी के साथ चांदी में दिखी जोरदार गिरावट