CAA पर ऐसा क्या बोला अमेरिका ? जो भारत ने दे दिया करारा जवाब

CAA पर ऐसा क्या बोला अमेरिका ? जो भारत ने दे दिया करारा जवाब
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नई दिल्ली: भारत के विदेश मंत्रालय (एमईए) ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) पर संयुक्त राज्य अमेरिका की हालिया टिप्पणियों को कड़ी फटकार लगाई है और उन्हें "गलत सूचना" के रूप में खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जयसवाल ने इस बात पर जोर दिया, "सीएए पर अमेरिकी टिप्पणियां गलत सूचना वाली हैं। यह भारत का आंतरिक मामला है।"

सीएए पर भारत के रुख को दोहराते हुए, विदेश मंत्रालय ने पुष्टि की, "नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 (सीएए) भारत का आंतरिक मामला है और यह भारत की समावेशी परंपराओं और मानवाधिकारों के प्रति हमारी स्थायी प्रतिबद्धता के अनुरूप है।" विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने मानव गरिमा और अधिकारों के सिद्धांतों के साथ कानून के संरेखण पर जोर देते हुए कहा, "सीएए का उद्देश्य नागरिकता देना है, इसे रद्द करना नहीं।"

अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा उठाई गई चिंताओं के जवाब में, विदेश मंत्रालय ने जोर देकर कहा कि ऐसी आशंकाएँ "गलत सूचना पर आधारित और अनुचित थीं।" भारत का कहना है कि सीएए धार्मिक स्वतंत्रता की संवैधानिक गारंटी के अनुरूप है और सभी नागरिकों के लिए समान व्यवहार सुनिश्चित करता है। विदेश मंत्रालय ने टिप्पणी की, "भारत की विविध परंपराओं और क्षेत्र के विभाजन के बाद के इतिहास की सीमित समझ रखने वालों के व्याख्यान से बचना सबसे अच्छा है।" उन्होंने अंतरराष्ट्रीय भागीदारों से उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों की सहायता के लिए भारत के प्रयासों को स्वीकार करने का आग्रह किया।

भारत में सीएए लागू करने को लेकर अमेरिका ने चिंता जताई थी. अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि अमेरिका अधिनियम के कार्यान्वयन की बारीकी से निगरानी कर रहा है, और कानून के तहत धार्मिक स्वतंत्रता और समान व्यवहार के महत्व पर जोर दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा लागू किया गया सीएए पड़ोसी देशों से बिना दस्तावेज वाले गैर-मुस्लिम प्रवासियों के लिए नागरिकता की सुविधा प्रदान करता है। हालाँकि, विपक्षी नेताओं का तर्क है कि अधिसूचित नियम असंवैधानिक और भेदभावपूर्ण हैं।सीएए का अधिनियमन दिसंबर 2019 में संसद द्वारा पारित होने के चार साल बाद आया है, जिसका उद्देश्य 31 दिसंबर, 2014 से पहले भारत में प्रवेश करने वाले उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों को नागरिकता प्रदान करना है।

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