मैरिटल रेप भी कहलाएगा क्राइम, जल्द ही सख्त कानून बनाएगी सरकार
मैरिटल रेप भी कहलाएगा क्राइम, जल्द ही सख्त कानून बनाएगी सरकार
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नई दिल्ली. सरकार के हवाले से जानकारी है की मैरिटल रेप यानी वैवाहिक दुष्कर्म को अपराध की श्रेणी में लाने के लिए जल्द ही एक सख्त कानून बनाया जाएगा। साथ ही साथ सरकार ने कहा कि उसे लॉ कमीशन की रिपोर्ट का इंतजार है, जिससे IPC की पुरानी धाराओं में तबदीली की जा सके। कमीशन से इस कानून पर राय भी मांगी गई है। बता दे की इस मामले में गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने यह जानकारी दी।

रिजिजू ने राज्यसभा में शुक्रवार को एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि मैरिटल रेप का मामला बहुत ही गंभीर है। इसके बारे में विस्तृत बताना भी मुश्किल है। इस मामले पर चर्चा करते समय परिवार और सामाजिक ढांचे को भी मद्देनज़र रखना पड़ता है। इस मसले को लेकर पार्लियामेंट्री कमेटी और लॉ कमीशन विचार कर रहे हैं।

पार्लियामेंट्री कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में इस बारे में कॉम्प्रेहेंसिव लॉ रिव्यू की बात सामने रखी है। इस कानून को टुकड़ों में बाटना उचित नही रहेगा। इसलिए हम पूर्ण रूप से नए कानून पर चर्चा करेंगे। साथ ही लॉ कमीशन भी इस मामले में विचार कर रहा है। उम्मीद की जा रही है की उसकी रिपोर्ट हमें जल्दी ही मिल जाएगी।

जानकारी दे की बीते 11 अक्टूबर 2013 को लॉ कमीशन ने इस मामले पर विचार शुरू किया। रिजिजू ने जानकारी दी की कमीशन ने कुछ अहम विषय पर फोकस किया है। उम्मीद है कि इस मसले पर जल्द ही कोई फैसला सामने आएगा।

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