'ये फैसला अवैध है..', हाई कोर्ट में साबित हुआ शिक्षक भर्ती घोटाला, तो अदालत पर भड़क पड़ीं ममता बनर्जी
'ये फैसला अवैध है..', हाई कोर्ट में साबित हुआ शिक्षक भर्ती घोटाला, तो अदालत पर भड़क पड़ीं ममता बनर्जी
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कोलकाता: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 2016 की भर्ती परीक्षा के माध्यम से की गई शिक्षकों की नियुक्तियों को रद्द करने के कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले की निंदा की और इसे "अवैध" करार दिया। उन्होंने भाजपा नेताओं पर न्यायपालिका और उसके फैसलों को प्रभावित करने का आरोप लगाया। ममता ने आश्वासन दिया कि उनकी सरकार उन लोगों का समर्थन करेगी जिन्होंने अपनी नौकरी खो दी है और घोषणा की कि तृणमूल सरकार उच्च न्यायालय के फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती देगी।

इससे पहले आज, उच्च न्यायालय ने 2016 की भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा प्रायोजित और सहायता प्राप्त माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के लिए उम्मीदवारों के चयन में की गई सभी नियुक्तियों को अमान्य कर दिया। अदालत ने स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) को नई भर्तियां करने का निर्देश दिया। राज्य स्तरीय चयन परीक्षा-2016 (एसएलएसटी) के माध्यम से कक्षा 9, 10, 11 और 12 के शिक्षकों के साथ-साथ समूह-सी और डी कर्मचारियों के लिए एसएससी द्वारा की गई सभी नियुक्तियां, जहां अनियमितताएं पाई गईं, उन्हें शून्य घोषित कर दिया गया। साथ ही, हाई कोर्ट ने अवैध तरीके से भर्ती किए गए लोगों को छह सप्ताह के भीतर अपना वेतन लौटाने का आदेश दिया।

यह फैसला 2016 की भर्ती प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं से संबंधित याचिकाओं और अपीलों पर सुनवाई के बाद आया। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के तहत उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा गठित एक खंडपीठ ने इस मामले की अध्यक्षता की। पीठ ने 20 मार्च को सुनवाई पूरी की और फैसला सुरक्षित रख लिया गया. पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) शिक्षक भर्ती घोटाला बंगाल भाजपा नेता पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी के बाद उजागर हुआ था, जो कि तृणमूल कांग्रेस के पूर्व नेता थे, जिन्होंने 23 जुलाई, 2022 को अपनी गिरफ्तारी तक ममता बनर्जी के मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री के रूप में कार्य किया था।

इससे पहले 16 फरवरी को प्रवर्तन निदेशालय ने कोलकाता में पार्थ चटर्जी के करीबियों पर छापेमारी की थी. पूर्व शिक्षा मंत्री की करीबी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी के कोलकाता आवास से 21 करोड़ रुपये नकद और 1 करोड़ रुपये से अधिक के गहने बरामद होने के बाद चटर्जी को गिरफ्तार किया गया था। चटर्जी और उनकी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (डब्ल्यूबीएसएससी) भर्ती घोटाले की जांच का सामना कर रहे हैं।

भाजपा के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ रहे उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय ने फैसले के बाद ममता बनर्जी के "तत्काल इस्तीफे" की मांग की। उन्होंने पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा प्रायोजित और सहायता प्राप्त स्कूलों में राज्य स्तरीय चयन परीक्षा-2016 (एसएलएसटी) की भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से की गई सभी नियुक्तियों को रद्द करने के आदेश को "उचित निर्णय" बताया। गंगोपाध्याय ने इस बात पर जोर दिया कि "घोटाले को अंजाम देने के लिए जिम्मेदार राज्य प्रशासन में धोखेबाजों के पूरे समूह" को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।

​बता दें कि, इससे पहले ममता बनर्जी, CBI-ED जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों,  BSF जैसे सुरक्षाबलों, चुनाव आयोग आदि पर भी भेदभाव का इल्जाम लगा चुकी हैं, अब उन्होंने हाई कोर्ट के आदेश को ही अवैध करार दे दिया है, जबकि ममता खुद जानती हैं कि. उनके शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी के ठिकानों से 50 करोड़ कैश और करोड़ों का सोना चांदी मिला था. हालाँकि, अब ये देखना भी दिलचस्प होगा कि,  ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट से क्या मिलता है ?

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