MP: शिवराज सिंह ने दी नई बार लाइसेंस पॉलिसी को मंजूरी
MP: शिवराज सिंह ने दी नई बार लाइसेंस पॉलिसी को मंजूरी
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भोपाल: शिवराज कैबिनेट ने बीते बुधवार को वर्ष 2021-22 के लिए नई बार लाइसेंस पॉलिसी को मंजूरी दी है। कहा जा रहा है इस नई पॉलिसी को माने तो राज्य में होटल, रेस्टोरेंट, रिजॉर्ट और क्लबों के बार रात 2 बजे तक शर्तों के साथ खुल सकेंगे। इसी के साथ 5 हजार का अतिरिक्त शुल्क देना होगा। इसके साथ ही होटल्स में बार के साथ परिसर के पार्क में भी शराब परोस सकेंगे। इन सभी के अलावा अन्य सुविधा के लिए होटलों को 10 हजार रुपये अतिरिक्त फीस देनी होगी।

आप सभी को हम यह भी बता दें कि बार को अतिरिक्त समय तक संचालित करने की अनुमति संबंधित जिले के कलेक्टर देंगे। वैसे यह कलेक्टर के विवेक पर निर्भर करेगा कि वह साल में कितनी बार होटल, रेस्टोरेंट, रिजॉर्ट और क्लबों को रात 2 बजे तक बार खोलने की अनुमति देंगे। इसी के साथ नई पॉलिसी इसकी अधिकतम सीमा साल में 8 बार निर्धारित की गई है। आप सभी को बता दें कि इस समय बार बंद होने का समय रात 12 बजे है लेकिन अगर कलेक्टर चाहे तो अनुमति नहीं भी दे सकते हैं। वैसे नई बार लाइसेंस पाॅलिसी को माने तो थ्री स्टार होटल और पर्यटन विकास निगम द्वारा संचालित बार को 3 साल के लिए लाइसेंस दिया जाएगा।

अब तक यह लाइसेंस 1 साल के लिए दिया जाता है। ठीक ऐसे ही बार लाइसेंस की व्यावसायिक क्लब की (FL-3) कैटेगिरी को समाप्त कर दिया गया है। जी दरअसल बार संचालक अब शराब का दोगुना स्टॉक कर सकेंगे और इसी के साथ ही भांग की दुकानों के वार्षिक मूल्य में 10% की वृद्धि का निर्णय लिया गया है।

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