सूफिया परवीन हत्याकांड में बेलाल और उसकी पत्नी अफशाना खातून को उम्रकैद की सजा
सूफिया परवीन हत्याकांड में बेलाल और उसकी पत्नी अफशाना खातून को उम्रकैद की सजा
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रांची: झारखंड की एक अदालत ने कुख्यात सूफिया परवीन हत्याकांड में दोषी पाये गये पति-पत्नी को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है। इस मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफिले पर हमला भी शामिल है। घटना के संबंध में भैरव सिंह सहित कई लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।

बेलाल और उसकी पत्नी अफशाना खातून को 14 जनवरी, 2021 को सूफिया परवीन हत्या मामले में गिरफ्तार किया गया था, जहां कथित तौर पर अवैध संबंध के कारण सूफिया की हत्या कर दी गई थी। अपर न्यायाधीश एमके वर्मा की अदालत ने सूफिया परवीन की हत्या में भूमिका के लिए शेख बेलाल और अफशाना खातून को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

अभियोजन पक्ष ने मामले के दौरान 19 गवाहों के बयान प्रस्तुत किए, जिसने रांची में महत्वपूर्ण ध्यान आकर्षित किया। अदालत ने दोषी पति-पत्नी पर 95-95 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। भुगतान न करने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा का आदेश दिया गया है।

3 जनवरी को पुलिस को रांची के ओरमांझी में सूफिया परवीन का सिर कटा शव मिला। उसकी पहचान मांडर के लोयो गांव निवासी के रूप में की गयी। अदालत के फैसले से उस मामले का पटाक्षेप हो गया जिसने रांची समुदाय में हलचल पैदा कर दी थी।

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