आर्म्स एक्ट में जोधपुर कोर्ट ने दी सलमान को राहत
आर्म्स एक्ट में जोधपुर कोर्ट ने दी सलमान को राहत
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बॉलीवुड के बजरंगी भाईजान यानी अभिनेता सलमान खान को अवैध हथियार रखने के मामले में राहत देते हुए सुनवाई 20 जुलाई तक टाल दी गई है. खबर मिली है कि काले हिरण के शिकार से जुडे आर्म्स एक्ट मामले में राजस्थान के जोधपुर की सीजेएम कोर्ट ने सुनवाई की तारीख बढ़ाकर 20 जुलाई कर दी है. पहले इस मामले की सुनवाई सोमवार को सीजेएम ग्रामीण कोर्ट में होने वाली थी, आर्म्स एक्ट मामले में पीठासीन अधिकारी शिवारी जोहरी भट्नागर इस मामले की सुनवाई करने वाले थे, लेकिन अब खबरे है कि इस मामले को लेकर हाईकोर्ट की ओर से सुनवाई स्थगित करने के आदेश दिए गए थे.

जिसके चलते सीजेएम कोर्ट ने सुनवाई स्थगित कर तारीख 20 जुलाई तक के लिए टाल दी है. आपको बता दें कि इससे पहले सलमान को हिट एंड रन केस में निचली अदालत ने सजा सुनाई थी. हालांकि हाई कोर्ट ने उन्हे जमानत दे दी है. गौरतलब है कि अभियोजन पक्ष के साल 2006 के एक आवेदन को अदालत ने आंशिक रूप से स्वीकारते हुए चार और गवाह पेश करने की अनुमति प्रदान की थी और इन चारों गवाहों के बयान हो चुके है.

उल्लेखनीय है कि वर्ष 1998 में फिल्म "हम साथ साथ है" की शूटिंग के दौरान दो काले हिरणों के शिकार मेंं उपयोग किया गया हथियार की लाईसेंंस अवधि समाप्त होने के कारण वन विभाग ने सलमान के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत अलग से मामला दर्ज कराया था जिसकी अदालत मेंं अब तक सुनवाई चल रही है.

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