Sep 04 2015 03:04 PM
जबलपुर. मध्य प्रदेश के जबलपुर हाईकोर्ट ने 'एपीडीएमसी' पर सख्त नाराजगी व्यक्त की है सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक एपीडीएमसी यानि एसोसिएशन ऑफ प्रायवेट डेंटल एंड मेडिकल कॉलेज द्वारा प्रस्तुत किये गए अपने एक हलफनामे में दी गई जानकारी को आधी अधूरी बताया है. जिसके कारण हाईकोर्ट नाराज है. व इस मसले पर मुख्य न्यायाधीश एएम खानविलकर व जस्टिस केके त्रिवेदी की खंडपीठ ने इस मामले के लिए अगली सुनवाई सात सितंबर घोषित की है.
हाईकोर्ट ने एपीडीएमसी को कहा है की वह ऑनलाइन परीक्षा की मॉनिटरिंग के लिए नियुक्त एनआईसी के सी ग्रेड वैज्ञानिक का नाम बताये. आपको बता दे की पूर्व की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने एपीडीएमसी द्वारा नामांकित एजेंसी को कड़ी शर्तों के साथ डीमेट की ऑनलाइन परीक्षा आयोजित कराने की अनुमति दी थी. तथा हाईकोर्ट ने अपने पूर्व के मापदंडों में आंशिक सुधार के तहत कहा था की यह छूट केवल 2015 की डीमेट परीक्षा के लिए है. व इसके लिए परीक्षा केंद्रों पर जैमर लगाने के भी आदेश दिए थे.
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