अब विदेशी पटाखे रखना और बेचना हुआ गैर कानूनी
अब विदेशी पटाखे रखना और बेचना हुआ गैर कानूनी
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नई दिल्ली : आगामी दीपावली तथा अन्य त्योहारों को देखते हुए सरकार के वाणिज्य मंत्रालय ने सरकार को मिली शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए देश में विदेशी (आयातित) पटाखों को रखना और उनकी बिक्री करना अवैध घोषित कर दिया है. वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अनुसार अवैध पटाखे रखने और उनकी बिक्री के बारे में किसी भी कार्रवाई के लिए पास के पुलिस स्टेशन में शिकायत की जा सकेगी.

वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि औद्योगिक नीति एवं सवंर्धन विभाग (डीआईपीपी) को गलत घोषणा के आधार पर विदेशों में बने पटाखों के गुपचुप आयात की शिकायतें एवं सूचना मिली है. इस बयान के अनुसार विदेश व्यापार महानिदेशक ने आयातित पटाखों को प्रतिबंधित वस्तु घोषित किया है. विदेशों में बने पटाखों को रखना और उनकी बिक्री करना कानून के तहत अवैध और दंडनीय है तथा इस बारे में जरूरी कार्रवाई के लिए पास के पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट की जा सकती है.

इस सम्बन्ध में देश के विभिन्न पटाखा संगठनों ने कई बार इस मुद्दे को उठाते हुए कहा है कि इनमें तस्करी वाले पटाखों में पोटैशियम क्लोरेट समेत खतरनाक रसायन का इस्तेमाल किया जाता है और इससे आग लगने या विस्फोट होने का हमेशा खतरा बना रहता है.

चीन के पटाखों पर प्रतिबंध

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