Aug 09 2016 12:20 PM
नई दिल्ली : विवादित इस्लामिक धर्मगुरु प्रचारक जाकिर नाइक पर शिंकजा कसने के लिए केंद्र सरकार ने जाकिर के एनजीओ इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के खिलाफ नोटिस जारी किया है। संस्था को यह नोटिस निरीक्षण के लिए जारी किया गया है। जो कि विदेशी अंशदान नियमन अधिनियम के उल्लंघन के तहत जारी किया गया है।
कानून मंत्रालय ने भी जाकिर की संस्था को बैन करने के लिए यूएपीए एक्ट के तहत गृह मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुए आतंकी हमले के बाद से जाकिर के फाउंडेशन पर आतंकवाद को बढ़ावा देने व धर्म परिवर्तन करने का आरोप है। अटैक के बाद से सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम है।
बता दें कि 1 जुलाई को ढाका में हुए आतंकी हमले में 22 लोगों की मौत हो गई थी। सुरक्षा एजेंसियों ने इस धमाके के बाद कहा था कि हमलावरों में से कुछ जाकिर नाइक से प्रभावित थे। साथ ही यह भी कहा गया था कि भारत में भी जाकिर ने कुछ आतंकियों को प्रेरित किया है। नाइक का रिसर्च फाउंडेशन विदेशी अंशदान नियमन अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड है।
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